CGST Act 92अध्याय XVI · Liability to Pay in Certain Cases
धारा 92 · कोर्ट ऑफ वार्ड्स आदि की देयता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां किसी कर योग्य व्यक्ति की संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग, जिसके स्वामित्व वाले व्यवसाय पर इस अधिनियम के तहत कोई कर, ब्याज या जुर्माना देय है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, प्रशासक जनरल, आधिकारिक ट्रस्टी या किसी रिसीवर या प्रबंधक (जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो, जो वास्तव में व्यवसाय का प्रबंधन करता है) के नियंत्रण में है, जिसे न्यायालय के किसी आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है, तो कर, ब्याज या जुर्माना ऐसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स, प्रशासक जनरल, आधिकारिक ट्रस्टी, रिसीवर या प्रबंधक पर उसी प्रकार और उसी सीमा तक लगाया जाएगा और वसूल किया जाएगा, जैसे कि यह कर योग्य व्यक्ति से निर्धारित किया जाता और वसूल किया जाता, मानो वह स्वयं व्यवसाय का संचालन कर रहा हो, और इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।
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