CGST Act 47अध्याय IX · Returns
धारा 47 · विलंब शुल्क का प्रभार।
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(1) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 37 के तहत अपेक्षित बहिर्वाह आपूर्ति का विवरण या धारा 39 या धारा 45 [या धारा 52] के तहत अपेक्षित रिटर्न नियत तिथि तक प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे ऐसे विफल रहने की अवधि के प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपये का विलंब शुल्क देना होगा, जो अधिकतम पांच हजार रुपये तक सीमित होगा।
(2) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 44 के तहत नियत तिथि तक रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपये का विलंब शुल्क देना होगा, जिस दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसके कारोबार के एक चौथाई प्रतिशत की दर से गणना की गई अधिकतम राशि के अधीन होगी।
(2) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 44 के तहत नियत तिथि तक रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपये का विलंब शुल्क देना होगा, जिस दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसके कारोबार के एक चौथाई प्रतिशत की दर से गणना की गई अधिकतम राशि के अधीन होगी।
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