CGST Act 100अध्याय XVII · Advance Ruling
धारा 100 · अपीलीय प्राधिकारी से अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) संबंधित अधिकारी, अधिकार क्षेत्र अधिकारी या धारा 98 की उपधारा (4) के तहत दिए गए किसी अग्रिम निर्णय से पीड़ित आवेदक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
(2) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील उस तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी जिस तिथि को अपील के विरुद्ध निर्णय संबंधित अधिकारी, क्षेत्राधिकार अधिकारी और आवेदक को सूचित किया जाता है:
बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से उक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से रोका गया था, तो उसे तीस दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।
(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र में होगी, ऐसे शुल्क के साथ होगी और ऐसे तरीके से सत्यापित होगी जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(2) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील उस तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी जिस तिथि को अपील के विरुद्ध निर्णय संबंधित अधिकारी, क्षेत्राधिकार अधिकारी और आवेदक को सूचित किया जाता है:
बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से उक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से रोका गया था, तो उसे तीस दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।
(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र में होगी, ऐसे शुल्क के साथ होगी और ऐसे तरीके से सत्यापित होगी जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
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