CGST Act 142अध्याय XX · Transitional Provisions
धारा 142 · विविध संक्रमणकालीन प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई माल, जिस पर मौजूदा कानून के तहत माल की ढुलाई के समय, नियुक्त दिन से छह महीने पहले तक, कोई शुल्क अदा किया गया हो, नियुक्त दिन को या उसके बाद किसी व्यापारिक स्थल पर लौटाया जाता है, तो पंजीकृत व्यक्ति मौजूदा कानून के तहत अदा किए गए शुल्क की वापसी का पात्र होगा, यदि ऐसा माल किसी पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियुक्त दिन से छह महीने की अवधि के भीतर उक्त व्यापारिक स्थल पर लौटाया जाता है और ऐसा माल उचित अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार पहचाना जा सकता है:
बशर्ते कि यदि उक्त माल किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है, तो ऐसे माल की वापसी को आपूर्ति माना जाएगा।
(2) (क) जहां, नियुक्त दिन से पहले किए गए किसी अनुबंध के अनुसरण में, नियुक्त दिन को या उसके बाद किसी वस्तु या सेवा या दोनों की कीमत में वृद्धि की जाती है, तो पंजीकृत व्यक्ति जिसने ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को हटाया या प्रदान किया है, वह प्राप्तकर्ता को एक पूरक चालान या डेबिट नोट जारी करेगा, जिसमें निर्धारित विवरण होंगे, ऐसी मूल्य वृद्धि के तीस दिनों के भीतर और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे पूरक चालान या डेबिट नोट को इस अधिनियम के तहत की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया गया माना जाएगा;
(ख) यदि नियुक्त दिन से पहले किए गए किसी अनुबंध के अनुसरण में, नियुक्त दिन को या उसके बाद किसी वस्तु या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की जाती है, तो पंजीकृत व्यक्ति जिसने ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को निकाला या प्रदान किया है, मूल्य संशोधन के तीस दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता को एक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है, जिसमें निर्धारित विवरण शामिल होंगे, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे क्रेडिट नोट को इस अधिनियम के तहत की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया गया माना जाएगा।
बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट नोट जारी करने के कारण अपनी कर देयता को कम करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब क्रेडिट नोट प्राप्तकर्ता ने कर देयता में ऐसी कमी के अनुरूप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम कर दिया हो।
(3) नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद किसी भी व्यक्ति द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रेडिट, शुल्क, कर, ब्याज या किसी अन्य राशि की वापसी के लिए दायर किया गया प्रत्येक वापसी का दावा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा और अंततः उसे प्राप्त होने वाली कोई भी राशि नकद में भुगतान की जाएगी।
बशर्ते कि यदि सीईएनवीएटी क्रेडिट की वापसी के लिए कोई दावा पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकृत राशि निरर्थक हो जाएगी:
इसके अलावा, यदि निर्धारित तिथि पर सीईएनवैट क्रेडिट की शेष राशि इस अधिनियम के अंतर्गत आगे ले जाई गई है, तो उस राशि की कोई वापसी नहीं की जाएगी।
(4) नियुक्त दिन से पहले या बाद में निर्यात की गई वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में मौजूदा कानून के तहत भुगतान किए गए किसी भी शुल्क या कर की वापसी के लिए नियुक्त दिन के बाद दायर किए गए प्रत्येक वापसी दावे का निपटारा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
बशर्ते कि यदि सीईएनवीएटी क्रेडिट की वापसी के लिए कोई दावा पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकृत राशि निरर्थक हो जाएगी:
इसके अलावा, यदि निर्धारित तिथि पर सीईएनवैट क्रेडिट की शेष राशि इस अधिनियम के अंतर्गत आगे ले जाई गई है, तो उस राशि की कोई वापसी नहीं की जाएगी।
(5) नियुक्त दिन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान न की गई सेवाओं के संबंध में मौजूदा कानून के तहत भुगतान किए गए कर की वापसी के लिए दायर किया गया प्रत्येक दावा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा और अंततः उसे प्राप्त होने वाली कोई भी राशि नकद में दी जाएगी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा मौजूदा कानून के प्रावधानों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद।
(6) (क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रेडिट (CENVAT) क्रेडिट के दावे से संबंधित अपील, समीक्षा या संदर्भ की प्रत्येक कार्यवाही का निपटारा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, और दावेदार को स्वीकार्य पाई गई क्रेडिट राशि उसे नकद में वापस कर दी जाएगी, मौजूदा कानून के प्रावधानों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद। और अस्वीकृत राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
बशर्ते कि सीईएनवीएटी क्रेडिट की किसी भी राशि की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां उक्त राशि का शेष इस अधिनियम के तहत नियुक्त दिन पर आगे ले जाया गया हो;
(ख) सीईएनवैट क्रेडिट की वसूली से संबंधित प्रत्येक अपील, समीक्षा या संदर्भ कार्यवाही, चाहे वह नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद मौजूदा कानून के तहत शुरू की गई हो, मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी और यदि ऐसी अपील, समीक्षा या संदर्भ के परिणामस्वरूप क्रेडिट की कोई राशि वसूली योग्य हो जाती है, तो मौजूदा कानून के तहत वसूली न होने पर, उसे इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
(7) (क) किसी भी उत्पादन शुल्क या कर देयता से संबंधित अपील, समीक्षा या संदर्भ की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद मौजूदा कानून के तहत शुरू की गई हो, मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी, और यदि ऐसी अपील, समीक्षा या संदर्भ के परिणामस्वरूप कोई राशि वसूली योग्य हो जाती है, तो मौजूदा कानून के तहत वसूली न होने पर, उसे इस अधिनियम के तहत शुल्क या कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
(ख) किसी भी उत्पादन शुल्क या कर देयता से संबंधित अपील, समीक्षा या संदर्भ की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद मौजूदा कानून के तहत शुरू की गई हो, मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी, और दावेदार को स्वीकार्य पाई गई कोई भी राशि उसे नकद में वापस कर दी जाएगी, मौजूदा कानून के प्रावधानों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों को छोड़कर, और अस्वीकृत राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
(8) (क) जहां किसी निर्धारण या न्यायनिर्णय कार्यवाही के अनुसरण में, चाहे नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद, मौजूदा कानून के तहत, किसी व्यक्ति से कर, ब्याज, जुर्माना या दंड की कोई राशि वसूली योग्य हो जाती है, तो जब तक कि वह मौजूदा कानून के तहत वसूल न की जाए, उसे इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी;
(ख) यदि किसी निर्धारण या न्यायनिर्णय कार्यवाही के अनुसरण में, चाहे निर्धारित दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद, मौजूदा कानून के तहत कर, ब्याज, जुर्माना या दंड की कोई राशि कर योग्य व्यक्ति को वापस की जानी हो, तो उक्त कानून में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा, वह राशि उसे उक्त कानून के तहत नकद में वापस की जाएगी और यदि कोई राशि अस्वीकृत की जाती है, तो वह इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
(9) (क) जहां मौजूदा कानून के तहत प्रस्तुत किसी रिटर्न को निर्धारित दिन के बाद संशोधित किया जाता है और यदि ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप कोई राशि वसूली योग्य पाई जाती है या सीईएनवैट क्रेडिट की कोई राशि अस्वीकार्य पाई जाती है, तो मौजूदा कानून के तहत वसूली न होने पर, उसे इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी;
(ख) यदि मौजूदा कानून के तहत प्रस्तुत किसी रिटर्न को निर्धारित दिन के बाद, लेकिन मौजूदा कानून के तहत ऐसे संशोधन के लिए निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर संशोधित किया जाता है, और यदि ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप, कोई राशि वापसी योग्य पाई जाती है या किसी कर योग्य व्यक्ति को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा उक्त कानून में किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, उसे मौजूदा कानून के तहत नकद में वापस कर दिया जाएगा, और अस्वीकृत राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
(10) इस अध्याय में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, नियुक्त दिन से पहले किए गए अनुबंध के अनुसरण में नियुक्त दिन को या उसके बाद आपूर्ति की गई वस्तुएं या सेवाएं या दोनों इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर के लिए उत्तरदायी होंगी।
(11) (क) धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत माल पर कोई कर देय नहीं होगा, उस सीमा तक जिस सीमा तक उक्त माल पर राज्य के मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत कर देय था;
(ख) धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं पर कोई कर देय नहीं होगा, उस सीमा तक जिस सीमा तक उक्त सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 (32 ऑफ 1994) के अध्याय V के अंतर्गत कर देय था;
(ग) जहां किसी आपूर्ति पर कर का भुगतान मूल्य वर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 (32 ऑफ 1994) के अध्याय V दोनों के तहत किया गया हो, वहां इस अधिनियम के तहत कर लगाया जाएगा और कर योग्य व्यक्ति नियुक्त दिन के बाद की गई आपूर्तियों की सीमा तक मौजूदा कानून के तहत भुगतान किए गए मूल्य वर्धित कर या सेवा कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा और ऐसे क्रेडिट की गणना उस तरीके से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(12) यदि कोई माल अनुमोदन के आधार पर, नियुक्ति तिथि से छह माह पहले नहीं भेजा गया हो, और यदि खरीदार द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाता है या अनुमोदित नहीं किया जाता है तथा नियुक्ति तिथि को या उसके बाद विक्रेता को लौटा दिया जाता है, तो उस पर कोई कर देय नहीं होगा यदि ऐसा माल नियुक्ति तिथि से छह माह के भीतर लौटा दिया जाता है:
बशर्ते कि पर्याप्त कारण बताए जाने पर उक्त छह महीने की अवधि को आयुक्त द्वारा अधिकतम दो महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है:
इसके अलावा, यदि माल इस अधिनियम के तहत कर योग्य है और इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के बाद लौटाया जाता है, तो कर का भुगतान माल लौटाने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
इसके अलावा, यदि माल इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है और इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो अनुमोदन के आधार पर माल भेजने वाले व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा।
(13) जहां किसी आपूर्तिकर्ता ने माल की ऐसी बिक्री की है जिस पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूल्य वर्धित कर संबंधी कानून के तहत स्रोत पर कर कटौती आवश्यक थी और उसने निर्धारित दिन से पहले इसके लिए चालान भी जारी किया है, तो उक्त धारा के तहत कटौतीकर्ता द्वारा धारा 51 के तहत स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि उक्त आपूर्तिकर्ता को भुगतान निर्धारित दिन या उसके बाद किया जाता है।
स्पष्टीकरण .--इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "पूंजीगत वस्तुएँ", "केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (CENVAT) ऋण", "प्रथम चरण विक्रेता", "द्वितीय चरण विक्रेता" या "विनिर्माण" शब्दों का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) या उसके अधीन बनाए गए नियमों में क्रमशः उन्हें दिया गया है।
बशर्ते कि यदि उक्त माल किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है, तो ऐसे माल की वापसी को आपूर्ति माना जाएगा।
(2) (क) जहां, नियुक्त दिन से पहले किए गए किसी अनुबंध के अनुसरण में, नियुक्त दिन को या उसके बाद किसी वस्तु या सेवा या दोनों की कीमत में वृद्धि की जाती है, तो पंजीकृत व्यक्ति जिसने ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को हटाया या प्रदान किया है, वह प्राप्तकर्ता को एक पूरक चालान या डेबिट नोट जारी करेगा, जिसमें निर्धारित विवरण होंगे, ऐसी मूल्य वृद्धि के तीस दिनों के भीतर और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे पूरक चालान या डेबिट नोट को इस अधिनियम के तहत की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया गया माना जाएगा;
(ख) यदि नियुक्त दिन से पहले किए गए किसी अनुबंध के अनुसरण में, नियुक्त दिन को या उसके बाद किसी वस्तु या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की जाती है, तो पंजीकृत व्यक्ति जिसने ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को निकाला या प्रदान किया है, मूल्य संशोधन के तीस दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता को एक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है, जिसमें निर्धारित विवरण शामिल होंगे, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे क्रेडिट नोट को इस अधिनियम के तहत की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया गया माना जाएगा।
बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट नोट जारी करने के कारण अपनी कर देयता को कम करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब क्रेडिट नोट प्राप्तकर्ता ने कर देयता में ऐसी कमी के अनुरूप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम कर दिया हो।
(3) नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद किसी भी व्यक्ति द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रेडिट, शुल्क, कर, ब्याज या किसी अन्य राशि की वापसी के लिए दायर किया गया प्रत्येक वापसी का दावा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा और अंततः उसे प्राप्त होने वाली कोई भी राशि नकद में भुगतान की जाएगी।
बशर्ते कि यदि सीईएनवीएटी क्रेडिट की वापसी के लिए कोई दावा पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकृत राशि निरर्थक हो जाएगी:
इसके अलावा, यदि निर्धारित तिथि पर सीईएनवैट क्रेडिट की शेष राशि इस अधिनियम के अंतर्गत आगे ले जाई गई है, तो उस राशि की कोई वापसी नहीं की जाएगी।
(4) नियुक्त दिन से पहले या बाद में निर्यात की गई वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में मौजूदा कानून के तहत भुगतान किए गए किसी भी शुल्क या कर की वापसी के लिए नियुक्त दिन के बाद दायर किए गए प्रत्येक वापसी दावे का निपटारा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
बशर्ते कि यदि सीईएनवीएटी क्रेडिट की वापसी के लिए कोई दावा पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकृत राशि निरर्थक हो जाएगी:
इसके अलावा, यदि निर्धारित तिथि पर सीईएनवैट क्रेडिट की शेष राशि इस अधिनियम के अंतर्गत आगे ले जाई गई है, तो उस राशि की कोई वापसी नहीं की जाएगी।
(5) नियुक्त दिन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान न की गई सेवाओं के संबंध में मौजूदा कानून के तहत भुगतान किए गए कर की वापसी के लिए दायर किया गया प्रत्येक दावा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा और अंततः उसे प्राप्त होने वाली कोई भी राशि नकद में दी जाएगी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा मौजूदा कानून के प्रावधानों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद।
(6) (क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रेडिट (CENVAT) क्रेडिट के दावे से संबंधित अपील, समीक्षा या संदर्भ की प्रत्येक कार्यवाही का निपटारा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, और दावेदार को स्वीकार्य पाई गई क्रेडिट राशि उसे नकद में वापस कर दी जाएगी, मौजूदा कानून के प्रावधानों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद। और अस्वीकृत राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
बशर्ते कि सीईएनवीएटी क्रेडिट की किसी भी राशि की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां उक्त राशि का शेष इस अधिनियम के तहत नियुक्त दिन पर आगे ले जाया गया हो;
(ख) सीईएनवैट क्रेडिट की वसूली से संबंधित प्रत्येक अपील, समीक्षा या संदर्भ कार्यवाही, चाहे वह नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद मौजूदा कानून के तहत शुरू की गई हो, मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी और यदि ऐसी अपील, समीक्षा या संदर्भ के परिणामस्वरूप क्रेडिट की कोई राशि वसूली योग्य हो जाती है, तो मौजूदा कानून के तहत वसूली न होने पर, उसे इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
(7) (क) किसी भी उत्पादन शुल्क या कर देयता से संबंधित अपील, समीक्षा या संदर्भ की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद मौजूदा कानून के तहत शुरू की गई हो, मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी, और यदि ऐसी अपील, समीक्षा या संदर्भ के परिणामस्वरूप कोई राशि वसूली योग्य हो जाती है, तो मौजूदा कानून के तहत वसूली न होने पर, उसे इस अधिनियम के तहत शुल्क या कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
(ख) किसी भी उत्पादन शुल्क या कर देयता से संबंधित अपील, समीक्षा या संदर्भ की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद मौजूदा कानून के तहत शुरू की गई हो, मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी, और दावेदार को स्वीकार्य पाई गई कोई भी राशि उसे नकद में वापस कर दी जाएगी, मौजूदा कानून के प्रावधानों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों को छोड़कर, और अस्वीकृत राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
(8) (क) जहां किसी निर्धारण या न्यायनिर्णय कार्यवाही के अनुसरण में, चाहे नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद, मौजूदा कानून के तहत, किसी व्यक्ति से कर, ब्याज, जुर्माना या दंड की कोई राशि वसूली योग्य हो जाती है, तो जब तक कि वह मौजूदा कानून के तहत वसूल न की जाए, उसे इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी;
(ख) यदि किसी निर्धारण या न्यायनिर्णय कार्यवाही के अनुसरण में, चाहे निर्धारित दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद, मौजूदा कानून के तहत कर, ब्याज, जुर्माना या दंड की कोई राशि कर योग्य व्यक्ति को वापस की जानी हो, तो उक्त कानून में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा, वह राशि उसे उक्त कानून के तहत नकद में वापस की जाएगी और यदि कोई राशि अस्वीकृत की जाती है, तो वह इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
(9) (क) जहां मौजूदा कानून के तहत प्रस्तुत किसी रिटर्न को निर्धारित दिन के बाद संशोधित किया जाता है और यदि ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप कोई राशि वसूली योग्य पाई जाती है या सीईएनवैट क्रेडिट की कोई राशि अस्वीकार्य पाई जाती है, तो मौजूदा कानून के तहत वसूली न होने पर, उसे इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी;
(ख) यदि मौजूदा कानून के तहत प्रस्तुत किसी रिटर्न को निर्धारित दिन के बाद, लेकिन मौजूदा कानून के तहत ऐसे संशोधन के लिए निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर संशोधित किया जाता है, और यदि ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप, कोई राशि वापसी योग्य पाई जाती है या किसी कर योग्य व्यक्ति को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा उक्त कानून में किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, उसे मौजूदा कानून के तहत नकद में वापस कर दिया जाएगा, और अस्वीकृत राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
(10) इस अध्याय में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, नियुक्त दिन से पहले किए गए अनुबंध के अनुसरण में नियुक्त दिन को या उसके बाद आपूर्ति की गई वस्तुएं या सेवाएं या दोनों इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर के लिए उत्तरदायी होंगी।
(11) (क) धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत माल पर कोई कर देय नहीं होगा, उस सीमा तक जिस सीमा तक उक्त माल पर राज्य के मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत कर देय था;
(ख) धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं पर कोई कर देय नहीं होगा, उस सीमा तक जिस सीमा तक उक्त सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 (32 ऑफ 1994) के अध्याय V के अंतर्गत कर देय था;
(ग) जहां किसी आपूर्ति पर कर का भुगतान मूल्य वर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 (32 ऑफ 1994) के अध्याय V दोनों के तहत किया गया हो, वहां इस अधिनियम के तहत कर लगाया जाएगा और कर योग्य व्यक्ति नियुक्त दिन के बाद की गई आपूर्तियों की सीमा तक मौजूदा कानून के तहत भुगतान किए गए मूल्य वर्धित कर या सेवा कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा और ऐसे क्रेडिट की गणना उस तरीके से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(12) यदि कोई माल अनुमोदन के आधार पर, नियुक्ति तिथि से छह माह पहले नहीं भेजा गया हो, और यदि खरीदार द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाता है या अनुमोदित नहीं किया जाता है तथा नियुक्ति तिथि को या उसके बाद विक्रेता को लौटा दिया जाता है, तो उस पर कोई कर देय नहीं होगा यदि ऐसा माल नियुक्ति तिथि से छह माह के भीतर लौटा दिया जाता है:
बशर्ते कि पर्याप्त कारण बताए जाने पर उक्त छह महीने की अवधि को आयुक्त द्वारा अधिकतम दो महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है:
इसके अलावा, यदि माल इस अधिनियम के तहत कर योग्य है और इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के बाद लौटाया जाता है, तो कर का भुगतान माल लौटाने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
इसके अलावा, यदि माल इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है और इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो अनुमोदन के आधार पर माल भेजने वाले व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा।
(13) जहां किसी आपूर्तिकर्ता ने माल की ऐसी बिक्री की है जिस पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूल्य वर्धित कर संबंधी कानून के तहत स्रोत पर कर कटौती आवश्यक थी और उसने निर्धारित दिन से पहले इसके लिए चालान भी जारी किया है, तो उक्त धारा के तहत कटौतीकर्ता द्वारा धारा 51 के तहत स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि उक्त आपूर्तिकर्ता को भुगतान निर्धारित दिन या उसके बाद किया जाता है।
स्पष्टीकरण .--इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "पूंजीगत वस्तुएँ", "केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (CENVAT) ऋण", "प्रथम चरण विक्रेता", "द्वितीय चरण विक्रेता" या "विनिर्माण" शब्दों का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) या उसके अधीन बनाए गए नियमों में क्रमशः उन्हें दिया गया है।
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