CGST Act 17अध्याय V · Input Tax Credit
धारा 17 · ऋण का आवंटन और अवरुद्ध ऋण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से किसी व्यवसाय के उद्देश्य से और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो क्रेडिट की राशि इनपुट कर के उतने हिस्से तक सीमित होगी जितना उसके व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए देय है।
(2) जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से इस अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत शून्य-रेटेड आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्तियों को पूरा करने के लिए और आंशिक रूप से उक्त अधिनियमों के तहत छूट प्राप्त आपूर्तियों को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो क्रेडिट की राशि इनपुट कर के उतने हिस्से तक सीमित होगी जितना कि उक्त कर योग्य आपूर्तियों सहित शून्य-रेटेड आपूर्तियों के लिए देय है।
(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त आपूर्ति का मूल्य ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है, और इसमें वे आपूर्तियाँ शामिल होंगी जिन पर प्राप्तकर्ता रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, प्रतिभूतियों में लेनदेन, भूमि की बिक्री और अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए, भवन की बिक्री।
1 [ स्पष्टीकरण. --- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "छूट प्राप्त आपूर्ति का मूल्य" अभिव्यक्ति में अनुसूची III में निर्दिष्ट गतिविधियों या लेन-देन का मूल्य शामिल नहीं होगा, सिवाय इसके, 2 [सिवाय इसके, ---
(i) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट गतिविधियों या लेन-देन का मूल्य; और।
(ii) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 8 के खंड (क) के संबंध में निर्धारित की गई ऐसी गतिविधियों या लेन-देन का मूल्य।]
(4) कोई बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था, जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी शामिल है, जो जमा स्वीकार करने, ऋण या अग्रिम देने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है, के पास उप-धारा (2) के प्रावधानों का पालन करने या प्रत्येक माह उस माह में इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के पचास प्रतिशत के बराबर राशि का लाभ उठाने का विकल्प होगा, और शेष राशि समाप्त हो जाएगी।
बशर्ते कि एक बार प्रयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जा सकेगा:
इसके अलावा, पचास प्रतिशत की सीमा एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्या वाले दूसरे पंजीकृत व्यक्ति को की गई आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर पर लागू नहीं होगी।
(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित मदों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:---
3 [(क) व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन जिनकी अनुमोदित बैठने की क्षमता तेरह व्यक्तियों (चालक सहित) से अधिक नहीं है, सिवाय इसके कि जब उनका उपयोग निम्नलिखित कर योग्य आपूर्तियों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:---
(ए) ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति; या
(ख) यात्रियों का परिवहन; या
(सी) ऐसे मोटर वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करना;
(अ) पोत और विमान, सिवाय तब जब उनका उपयोग किया जाता है---
(i) निम्नलिखित कर योग्य आपूर्तियों को करने के लिए, अर्थात्:---
(ए) ऐसे जहाजों या विमानों की आगे आपूर्ति; या
(ख) यात्रियों का परिवहन; या
(सी) ऐसे जहाजों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करना; या
(घ) ऐसे विमान उड़ाने का प्रशिक्षण प्रदान करना;
(ii) माल के परिवहन के लिए;
(एबी) सामान्य बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत और रखरखाव की सेवाएं, जहां तक वे खंड (ए) या खंड (एए) में निर्दिष्ट मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों से संबंधित हैं:
बशर्ते कि ऐसी सेवाओं के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा---
(i) जहां खंड (क) या खंड (आ) में निर्दिष्ट मोटर वाहन, पोत या विमान का उपयोग उसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है;
(ii) जहां किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो जो कार्यरत हो---
(I) ऐसे मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों के निर्माण में; या
(II) उसके द्वारा बीमित ऐसे मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों के संबंध में सामान्य बीमा सेवाओं की आपूर्ति में;
(ख) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की निम्नलिखित आपूर्ति---
(i) खाद्य एवं पेय पदार्थ, बाहरी खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कॉस्मेटिक एवं प्लास्टिक सर्जरी, खंड (क) या खंड (अ) में निर्दिष्ट मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों का पट्टा, किराया या पट्टे पर देना, सिवाय जब उनका उपयोग उनमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा:
बशर्ते कि ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट तब उपलब्ध होगा जब ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आवक आपूर्ति का उपयोग किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उसी श्रेणी की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य बहिर्वाह आपूर्ति करने के लिए या कर योग्य समग्र या मिश्रित आपूर्ति के एक तत्व के रूप में किया जाता है;
(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य एवं फिटनेस केंद्र की सदस्यता; और
(iii) अवकाश पर गए कर्मचारियों को दी जाने वाली यात्रा संबंधी सुविधाएं, जैसे कि छुट्टी या घर जाने की रियायत:
बशर्ते कि ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए किसी भी लागू कानून के तहत अपने कर्मचारियों को इन्हें प्रदान करना अनिवार्य हो।
(ग) अचल संपत्ति (संयंत्र एवं मशीनरी को छोड़कर) के निर्माण के लिए आपूर्ति की गई कार्य अनुबंध सेवाएं, सिवाय इसके कि यह कार्य अनुबंध सेवा की आगे की आपूर्ति के लिए एक इनपुट सेवा हो;
(घ) किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा अचल संपत्ति ( 4 [संयंत्र और मशीनरी] के अलावा) के निर्माण के लिए अपने स्वयं के खाते पर प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जिसमें जब ऐसे माल या सेवाएं या दोनों का उपयोग व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।
स्पष्टीकरण .--- खंड (ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "निर्माण" में उक्त अचल संपत्ति के पूंजीकरण की सीमा तक पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत शामिल है;
(ई) वे वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों जिन पर धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान किया गया है;
(f) किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, सिवाय उसके द्वारा आयातित माल के;
5 [(एफए) किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जिनका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 135 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उसके दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है या किया जाना अभिप्रेत है;]
(जी) व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं या दोनों;
(h) खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त नमूनों के रूप में दी गई वस्तुएं; और
(i) धारा 74 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की किसी अवधि के लिए भुगतान किया गया कोई कर।
(6) सरकार वह तरीका निर्धारित कर सकती है जिससे उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट ऋण आवंटित किया जा सके।
स्पष्टीकरण .--- इस अध्याय और अध्याय VI के प्रयोजनों के लिए, "संयंत्र एवं यंत्र" अभिव्यक्ति का अर्थ नींव या संरचनात्मक सहारे द्वारा पृथ्वी पर स्थिर किए गए उपकरण, साज-सामान और यंत्र हैं जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने के लिए किया जाता है और इसमें ऐसी नींव और संरचनात्मक सहारे शामिल हैं, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं---
(i) भूमि, भवन या कोई अन्य नागरिक संरचनाएं;
(ii) दूरसंचार टावर; और
(iii) कारखाने के परिसर के बाहर बिछाई गई पाइपलाइनें।]
(2) जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से इस अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत शून्य-रेटेड आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्तियों को पूरा करने के लिए और आंशिक रूप से उक्त अधिनियमों के तहत छूट प्राप्त आपूर्तियों को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो क्रेडिट की राशि इनपुट कर के उतने हिस्से तक सीमित होगी जितना कि उक्त कर योग्य आपूर्तियों सहित शून्य-रेटेड आपूर्तियों के लिए देय है।
(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त आपूर्ति का मूल्य ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है, और इसमें वे आपूर्तियाँ शामिल होंगी जिन पर प्राप्तकर्ता रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, प्रतिभूतियों में लेनदेन, भूमि की बिक्री और अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए, भवन की बिक्री।
1 [ स्पष्टीकरण. --- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "छूट प्राप्त आपूर्ति का मूल्य" अभिव्यक्ति में अनुसूची III में निर्दिष्ट गतिविधियों या लेन-देन का मूल्य शामिल नहीं होगा, सिवाय इसके, 2 [सिवाय इसके, ---
(i) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट गतिविधियों या लेन-देन का मूल्य; और।
(ii) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 8 के खंड (क) के संबंध में निर्धारित की गई ऐसी गतिविधियों या लेन-देन का मूल्य।]
(4) कोई बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था, जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी शामिल है, जो जमा स्वीकार करने, ऋण या अग्रिम देने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है, के पास उप-धारा (2) के प्रावधानों का पालन करने या प्रत्येक माह उस माह में इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के पचास प्रतिशत के बराबर राशि का लाभ उठाने का विकल्प होगा, और शेष राशि समाप्त हो जाएगी।
बशर्ते कि एक बार प्रयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जा सकेगा:
इसके अलावा, पचास प्रतिशत की सीमा एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्या वाले दूसरे पंजीकृत व्यक्ति को की गई आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर पर लागू नहीं होगी।
(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित मदों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:---
3 [(क) व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन जिनकी अनुमोदित बैठने की क्षमता तेरह व्यक्तियों (चालक सहित) से अधिक नहीं है, सिवाय इसके कि जब उनका उपयोग निम्नलिखित कर योग्य आपूर्तियों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:---
(ए) ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति; या
(ख) यात्रियों का परिवहन; या
(सी) ऐसे मोटर वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करना;
(अ) पोत और विमान, सिवाय तब जब उनका उपयोग किया जाता है---
(i) निम्नलिखित कर योग्य आपूर्तियों को करने के लिए, अर्थात्:---
(ए) ऐसे जहाजों या विमानों की आगे आपूर्ति; या
(ख) यात्रियों का परिवहन; या
(सी) ऐसे जहाजों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करना; या
(घ) ऐसे विमान उड़ाने का प्रशिक्षण प्रदान करना;
(ii) माल के परिवहन के लिए;
(एबी) सामान्य बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत और रखरखाव की सेवाएं, जहां तक वे खंड (ए) या खंड (एए) में निर्दिष्ट मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों से संबंधित हैं:
बशर्ते कि ऐसी सेवाओं के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा---
(i) जहां खंड (क) या खंड (आ) में निर्दिष्ट मोटर वाहन, पोत या विमान का उपयोग उसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है;
(ii) जहां किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो जो कार्यरत हो---
(I) ऐसे मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों के निर्माण में; या
(II) उसके द्वारा बीमित ऐसे मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों के संबंध में सामान्य बीमा सेवाओं की आपूर्ति में;
(ख) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की निम्नलिखित आपूर्ति---
(i) खाद्य एवं पेय पदार्थ, बाहरी खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कॉस्मेटिक एवं प्लास्टिक सर्जरी, खंड (क) या खंड (अ) में निर्दिष्ट मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों का पट्टा, किराया या पट्टे पर देना, सिवाय जब उनका उपयोग उनमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा:
बशर्ते कि ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट तब उपलब्ध होगा जब ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आवक आपूर्ति का उपयोग किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उसी श्रेणी की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य बहिर्वाह आपूर्ति करने के लिए या कर योग्य समग्र या मिश्रित आपूर्ति के एक तत्व के रूप में किया जाता है;
(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य एवं फिटनेस केंद्र की सदस्यता; और
(iii) अवकाश पर गए कर्मचारियों को दी जाने वाली यात्रा संबंधी सुविधाएं, जैसे कि छुट्टी या घर जाने की रियायत:
बशर्ते कि ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए किसी भी लागू कानून के तहत अपने कर्मचारियों को इन्हें प्रदान करना अनिवार्य हो।
(ग) अचल संपत्ति (संयंत्र एवं मशीनरी को छोड़कर) के निर्माण के लिए आपूर्ति की गई कार्य अनुबंध सेवाएं, सिवाय इसके कि यह कार्य अनुबंध सेवा की आगे की आपूर्ति के लिए एक इनपुट सेवा हो;
(घ) किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा अचल संपत्ति ( 4 [संयंत्र और मशीनरी] के अलावा) के निर्माण के लिए अपने स्वयं के खाते पर प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जिसमें जब ऐसे माल या सेवाएं या दोनों का उपयोग व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।
स्पष्टीकरण .--- खंड (ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "निर्माण" में उक्त अचल संपत्ति के पूंजीकरण की सीमा तक पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत शामिल है;
(ई) वे वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों जिन पर धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान किया गया है;
(f) किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, सिवाय उसके द्वारा आयातित माल के;
5 [(एफए) किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जिनका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 135 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उसके दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है या किया जाना अभिप्रेत है;]
(जी) व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं या दोनों;
(h) खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त नमूनों के रूप में दी गई वस्तुएं; और
(i) धारा 74 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की किसी अवधि के लिए भुगतान किया गया कोई कर।
(6) सरकार वह तरीका निर्धारित कर सकती है जिससे उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट ऋण आवंटित किया जा सके।
स्पष्टीकरण .--- इस अध्याय और अध्याय VI के प्रयोजनों के लिए, "संयंत्र एवं यंत्र" अभिव्यक्ति का अर्थ नींव या संरचनात्मक सहारे द्वारा पृथ्वी पर स्थिर किए गए उपकरण, साज-सामान और यंत्र हैं जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने के लिए किया जाता है और इसमें ऐसी नींव और संरचनात्मक सहारे शामिल हैं, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं---
(i) भूमि, भवन या कोई अन्य नागरिक संरचनाएं;
(ii) दूरसंचार टावर; और
(iii) कारखाने के परिसर के बाहर बिछाई गई पाइपलाइनें।]
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