CGST Act 143अध्याय XXI · Miscellaneous
धारा 143 · कार्य प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) एक पंजीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे "प्रधान" कहा गया है) सूचना देकर और निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी भी प्रकार का इनपुट या पूंजीगत सामान कर भुगतान किए बिना किसी जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए भेज सकता है और वहां से बाद में किसी अन्य जॉब वर्कर को भेज सकता है, और इसी प्रकार, और वह,---
(क) कार्य पूरा होने के बाद या अन्यथा, इनपुट या पूंजीगत सामान, मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या औजारों को छोड़कर, उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, कर का भुगतान किए बिना, अपने किसी भी व्यवसाय स्थल पर वापस लाना;
(ख) जॉब वर्क पूरा होने के बाद या अन्यथा, मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या औजारों के अलावा अन्य पूंजीगत सामान, क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल से भेजे जाने के बाद, भारत के भीतर कर के भुगतान पर, या निर्यात के लिए कर के भुगतान के साथ या बिना भुगतान के, जैसा भी मामला हो, आपूर्ति करना:
बशर्ते कि प्रधान इस खंड के प्रावधानों के अनुसार किसी दिहाड़ी मजदूर के व्यवसाय स्थल से माल की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक कि उक्त प्रधान दिहाड़ी मजदूर के व्यवसाय स्थल को अपना अतिरिक्त व्यवसाय स्थल घोषित न कर दे, सिवाय एक मामले के---
(i) जहां दिहाड़ी मजदूर धारा 25 के तहत पंजीकृत है; या
(ii) जहां मुख्य व्यापारी ऐसे माल की आपूर्ति में लगा हुआ है जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
1. [इसके अलावा, पर्याप्त कारण बताए जाने पर, आयुक्त द्वारा एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।]
(2) इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं के लिए उचित लेखा-जोखा रखने की जिम्मेदारी मूलधनधारक की होगी।
(3) जहां जॉब वर्क के लिए भेजे गए इनपुट, जॉब वर्क पूरा होने के बाद या उपधारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रिंसिपल द्वारा वापस प्राप्त नहीं किए जाते हैं, या जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल से उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को उक्त इनपुट भेजे जाने के दिन ही ऐसे इनपुट की आपूर्ति कर दी गई थी।
(4) जहां मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या औजारों के अलावा, जॉब वर्क के लिए भेजे गए पूंजीगत सामान उपधारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रिंसिपल द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं या जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल से उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि उक्त पूंजीगत सामान प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को उस दिन आपूर्ति कर दिए गए थे जिस दिन उक्त पूंजीगत सामान भेजे गए थे।
(5) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, जॉब वर्क के दौरान उत्पन्न कोई भी अपशिष्ट और स्क्रैप जॉब वर्कर द्वारा सीधे उसके व्यवसाय स्थल से कर के भुगतान पर आपूर्ति की जा सकती है, यदि ऐसा जॉब वर्कर पंजीकृत है, या प्रिंसिपल द्वारा, यदि जॉब वर्कर पंजीकृत नहीं है।
स्पष्टीकरण --- जॉब वर्क के प्रयोजनों के लिए, इनपुट में प्रिंसिपल या जॉब वर्कर द्वारा इनपुट पर किए गए किसी भी उपचार या प्रक्रिया से उत्पन्न मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल हैं।
(क) कार्य पूरा होने के बाद या अन्यथा, इनपुट या पूंजीगत सामान, मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या औजारों को छोड़कर, उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, कर का भुगतान किए बिना, अपने किसी भी व्यवसाय स्थल पर वापस लाना;
(ख) जॉब वर्क पूरा होने के बाद या अन्यथा, मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या औजारों के अलावा अन्य पूंजीगत सामान, क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल से भेजे जाने के बाद, भारत के भीतर कर के भुगतान पर, या निर्यात के लिए कर के भुगतान के साथ या बिना भुगतान के, जैसा भी मामला हो, आपूर्ति करना:
बशर्ते कि प्रधान इस खंड के प्रावधानों के अनुसार किसी दिहाड़ी मजदूर के व्यवसाय स्थल से माल की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक कि उक्त प्रधान दिहाड़ी मजदूर के व्यवसाय स्थल को अपना अतिरिक्त व्यवसाय स्थल घोषित न कर दे, सिवाय एक मामले के---
(i) जहां दिहाड़ी मजदूर धारा 25 के तहत पंजीकृत है; या
(ii) जहां मुख्य व्यापारी ऐसे माल की आपूर्ति में लगा हुआ है जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
1. [इसके अलावा, पर्याप्त कारण बताए जाने पर, आयुक्त द्वारा एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।]
(2) इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं के लिए उचित लेखा-जोखा रखने की जिम्मेदारी मूलधनधारक की होगी।
(3) जहां जॉब वर्क के लिए भेजे गए इनपुट, जॉब वर्क पूरा होने के बाद या उपधारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रिंसिपल द्वारा वापस प्राप्त नहीं किए जाते हैं, या जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल से उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को उक्त इनपुट भेजे जाने के दिन ही ऐसे इनपुट की आपूर्ति कर दी गई थी।
(4) जहां मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या औजारों के अलावा, जॉब वर्क के लिए भेजे गए पूंजीगत सामान उपधारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रिंसिपल द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं या जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल से उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि उक्त पूंजीगत सामान प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को उस दिन आपूर्ति कर दिए गए थे जिस दिन उक्त पूंजीगत सामान भेजे गए थे।
(5) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, जॉब वर्क के दौरान उत्पन्न कोई भी अपशिष्ट और स्क्रैप जॉब वर्कर द्वारा सीधे उसके व्यवसाय स्थल से कर के भुगतान पर आपूर्ति की जा सकती है, यदि ऐसा जॉब वर्कर पंजीकृत है, या प्रिंसिपल द्वारा, यदि जॉब वर्कर पंजीकृत नहीं है।
स्पष्टीकरण --- जॉब वर्क के प्रयोजनों के लिए, इनपुट में प्रिंसिपल या जॉब वर्कर द्वारा इनपुट पर किए गए किसी भी उपचार या प्रक्रिया से उत्पन्न मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल हैं।
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