CGST Act 19अध्याय V · Input Tax Credit
धारा 19 · जॉब वर्क के लिए भेजे गए इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रधान को, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर को भेजे गए इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।
(2) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, प्रधान इनपुट पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, भले ही इनपुट को पहले उसके व्यवसाय स्थल पर लाए बिना सीधे जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए भेज दिया जाए।
(3) यदि जॉब वर्क के लिए भेजे गए इनपुट, जॉब वर्क पूरा होने के बाद या किसी अन्य कारण से प्रिंसिपल को वापस नहीं मिलते हैं, या जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल से धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख ) के अनुसार भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर आपूर्ति नहीं किए जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को ऐसे इनपुट उस दिन आपूर्ति कर दिए गए थे जिस दिन उक्त इनपुट भेजे गए थे।
बशर्ते कि जहां इनपुट सीधे किसी जॉब वर्कर को भेजे जाते हैं, वहां एक वर्ष की अवधि की गणना जॉब वर्कर द्वारा इनपुट प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।
(4) प्रधान को, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर को भेजे गए पूंजीगत सामान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।
(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, भले ही पूंजीगत वस्तुएं पहले उसके व्यवसाय स्थल पर लाए बिना सीधे जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए भेज दी जाएं।
(6) यदि जॉब वर्क के लिए भेजे गए पूंजीगत सामान प्रिंसिपल द्वारा भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होते हैं, तो यह माना जाएगा कि उक्त पूंजीगत सामान प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को उस दिन आपूर्ति कर दिए गए थे जिस दिन उक्त पूंजीगत सामान भेजे गए थे।
बशर्ते कि जहां पूंजीगत सामान सीधे किसी कर्मचारी को भेजा जाता है, वहां तीन वर्ष की अवधि की गणना कर्मचारी द्वारा पूंजीगत सामान प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी।
(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में निहित कोई भी बात मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर को भेजे गए औजारों पर लागू नहीं होगी।
स्पष्टीकरण .--- इस धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रधान" से तात्पर्य धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति से है।
(2) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, प्रधान इनपुट पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, भले ही इनपुट को पहले उसके व्यवसाय स्थल पर लाए बिना सीधे जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए भेज दिया जाए।
(3) यदि जॉब वर्क के लिए भेजे गए इनपुट, जॉब वर्क पूरा होने के बाद या किसी अन्य कारण से प्रिंसिपल को वापस नहीं मिलते हैं, या जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल से धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख ) के अनुसार भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर आपूर्ति नहीं किए जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को ऐसे इनपुट उस दिन आपूर्ति कर दिए गए थे जिस दिन उक्त इनपुट भेजे गए थे।
बशर्ते कि जहां इनपुट सीधे किसी जॉब वर्कर को भेजे जाते हैं, वहां एक वर्ष की अवधि की गणना जॉब वर्कर द्वारा इनपुट प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।
(4) प्रधान को, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर को भेजे गए पूंजीगत सामान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।
(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, भले ही पूंजीगत वस्तुएं पहले उसके व्यवसाय स्थल पर लाए बिना सीधे जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए भेज दी जाएं।
(6) यदि जॉब वर्क के लिए भेजे गए पूंजीगत सामान प्रिंसिपल द्वारा भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होते हैं, तो यह माना जाएगा कि उक्त पूंजीगत सामान प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को उस दिन आपूर्ति कर दिए गए थे जिस दिन उक्त पूंजीगत सामान भेजे गए थे।
बशर्ते कि जहां पूंजीगत सामान सीधे किसी कर्मचारी को भेजा जाता है, वहां तीन वर्ष की अवधि की गणना कर्मचारी द्वारा पूंजीगत सामान प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी।
(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में निहित कोई भी बात मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर को भेजे गए औजारों पर लागू नहीं होगी।
स्पष्टीकरण .--- इस धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रधान" से तात्पर्य धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति से है।
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