CGST Act 53अध्याय X · Payment of Tax
धारा 53 · इनपुट टैक्स क्रेडिट का हस्तांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के तहत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत देय करों के भुगतान के लिए धारा 49 की उपधारा (5) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जैसा कि धारा 39 की उपधारा (1) के तहत प्रस्तुत वैध रिटर्न में दर्शाया गया है, तो केंद्रीय कर के रूप में एकत्रित राशि उपयोग किए गए क्रेडिट के बराबर राशि से कम हो जाएगी और केंद्र सरकार इस प्रकार कम की गई राशि के बराबर राशि केंद्रीय कर खाते से एकीकृत कर खाते में ऐसे तरीके से और ऐसे समय के भीतर हस्तांतरित करेगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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