CGST Act 4अध्याय II · Administration
धारा 4 · अधिकारियों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड, धारा 3 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी नियुक्त करना उचित समझे।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड आदेश द्वारा धारा 3 के खंड (क) से (ह) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को इस अधिनियम के प्रशासन के लिए केंद्रीय कर के सहायक आयुक्त के पद से नीचे के केंद्रीय कर अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड आदेश द्वारा धारा 3 के खंड (क) से (ह) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को इस अधिनियम के प्रशासन के लिए केंद्रीय कर के सहायक आयुक्त के पद से नीचे के केंद्रीय कर अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
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