CGST Act 27अध्याय VI · Registration
धारा 27 · आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति से संबंधित विशेष प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र पंजीकरण आवेदन में निर्दिष्ट अवधि या पंजीकरण की प्रभावी तिथि से नब्बे दिनों तक वैध रहेगा, जो भी पहले हो, और ऐसा व्यक्ति पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही कर योग्य आपूर्ति कर सकेगा:
बशर्ते कि उचित अधिकारी, उक्त कर योग्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर, उक्त नब्बे दिनों की अवधि को अधिकतम नब्बे दिनों की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है।
(2) आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय, उस अवधि के लिए जिसके लिए पंजीकरण मांगा जा रहा है, उस व्यक्ति की अनुमानित कर देयता के समतुल्य राशि में अग्रिम कर जमा करेगा।
बशर्ते कि जहां उप-धारा (1) के तहत समय का कोई विस्तार मांगा जाता है, तो ऐसा कर योग्य व्यक्ति उस अवधि के लिए उस व्यक्ति की अनुमानित कर देयता के बराबर कर की अतिरिक्त राशि जमा करेगा जिसके लिए विस्तार मांगा गया है।
(3) उपधारा (2) के अधीन जमा की गई राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन प्रदान किए गए तरीके से उपयोग की जाएगी।
बशर्ते कि उचित अधिकारी, उक्त कर योग्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर, उक्त नब्बे दिनों की अवधि को अधिकतम नब्बे दिनों की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है।
(2) आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय, उस अवधि के लिए जिसके लिए पंजीकरण मांगा जा रहा है, उस व्यक्ति की अनुमानित कर देयता के समतुल्य राशि में अग्रिम कर जमा करेगा।
बशर्ते कि जहां उप-धारा (1) के तहत समय का कोई विस्तार मांगा जाता है, तो ऐसा कर योग्य व्यक्ति उस अवधि के लिए उस व्यक्ति की अनुमानित कर देयता के बराबर कर की अतिरिक्त राशि जमा करेगा जिसके लिए विस्तार मांगा गया है।
(3) उपधारा (2) के अधीन जमा की गई राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन प्रदान किए गए तरीके से उपयोग की जाएगी।
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