CGST Act 121अध्याय XVIII · Appeals and Revision
धारा 121 · अपील न किए जा सकने वाले निर्णय और आदेश।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान में इसके विपरीत कुछ होने के बावजूद, केंद्रीय कर अधिकारी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय या पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, यदि ऐसा निर्णय या पारित आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक मामलों से संबंधित हो, अर्थात्:--
(क) आयुक्त या किसी अन्य प्राधिकारी का आदेश, जिसे कार्यवाही को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है; या
(ख) लेखा-पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की ज़ब्ती या प्रतिधारण से संबंधित आदेश; या
(ग) इस अधिनियम के तहत अभियोजन को मंजूरी देने वाला आदेश; या
(घ) धारा 80 के तहत पारित आदेश।
(क) आयुक्त या किसी अन्य प्राधिकारी का आदेश, जिसे कार्यवाही को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है; या
(ख) लेखा-पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की ज़ब्ती या प्रतिधारण से संबंधित आदेश; या
(ग) इस अधिनियम के तहत अभियोजन को मंजूरी देने वाला आदेश; या
(घ) धारा 80 के तहत पारित आदेश।
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