CGST Act 134अध्याय XIX · Offences and Penalitis
धारा 134 · अपराधों का संज्ञान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं लिया जाएगा, और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
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