CGST Act 130अध्याय XIX · Offences and Penalitis
धारा 130 · माल या वाहनों की ज़ब्ती और जुर्माना लगाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) 1 [जहाँ] कोई व्यक्ति---
(i) कर भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किसी भी माल की आपूर्ति करता है या प्राप्त करता है; या
(ii) वह किसी भी ऐसी वस्तु का हिसाब नहीं रखता जिस पर वह इस अधिनियम के तहत कर देने के लिए उत्तरदायी है; या
(iii) पंजीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के तहत कर योग्य किसी भी वस्तु की आपूर्ति करता है; या
(iv) कर भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है; या
(v) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में माल परिवहन के साधन के रूप में किसी वाहन का उपयोग करना, जब तक कि वाहन का स्वामी यह सिद्ध न कर दे कि वाहन का उपयोग स्वयं स्वामी, उसके किसी भी एजेंट और वाहन के प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मिलीभगत के बिना किया गया था।
तब, ऐसे सभी सामान या वाहन जब्त किए जा सकते हैं और संबंधित व्यक्ति धारा 122 के तहत दंड का भागी होगा।
(2) जब भी इस अधिनियम द्वारा किसी माल या वाहन की ज़ब्ती अधिकृत की जाती है, तो ज़ब्ती का निर्णय करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को ज़ब्ती के बदले ऐसा जुर्माना अदा करने का विकल्प देगा, जैसा उक्त अधिकारी उचित समझे।
बशर्ते कि इस प्रकार लगाया जाने वाला जुर्माना जब्त की गई वस्तुओं के बाजार मूल्य से अधिक न हो, जिसमें से उस पर लगने वाला कर घटा दिया गया हो:
इसके अलावा, इस प्रकार लगाए जाने वाले जुर्माने और दंड का कुल योग, [ऐसे माल पर देय कर के सौ प्रतिशत के बराबर दंड] से कम नहीं होगा:
इसके अलावा, यदि ऐसे किसी वाहन का उपयोग माल या यात्रियों को किराए पर ले जाने के लिए किया जाता है, तो वाहन के मालिक को वाहन की ज़ब्ती के बदले उस पर ले जाए जा रहे माल पर देय कर के बराबर जुर्माना अदा करने का विकल्प दिया जाएगा।
3 * * * * *
(4) माल या वाहन की ज़ब्ती या जुर्माना लगाने का कोई आदेश व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा।
(5) जहां इस अधिनियम के तहत कोई माल या वाहन जब्त किया जाता है, तो ऐसे माल या वाहन का स्वामित्व उस समय सरकार में निहित हो जाएगा।
(6) ज़ब्ती का निर्णय करने वाला उचित अधिकारी ज़ब्त की गई वस्तुओं पर कब्ज़ा करेगा और उसे अपने पास रखेगा तथा पुलिस का प्रत्येक अधिकारी, ऐसे उचित अधिकारी के अनुरोध पर, ऐसे कब्ज़ा लेने और उसे अपने पास रखने में उसकी सहायता करेगा।
(7) उचित अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के बाद कि जब्त की गई वस्तुएं या वाहन इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य कार्यवाही में आवश्यक नहीं हैं, और जब्ती के बदले जुर्माना अदा करने के लिए तीन महीने से अधिक का उचित समय देने के बाद, ऐसी वस्तुओं या वाहन का निपटान कर सकता है और उसकी बिक्री से प्राप्त राशि सरकार के पास जमा कर सकता है।
(i) कर भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किसी भी माल की आपूर्ति करता है या प्राप्त करता है; या
(ii) वह किसी भी ऐसी वस्तु का हिसाब नहीं रखता जिस पर वह इस अधिनियम के तहत कर देने के लिए उत्तरदायी है; या
(iii) पंजीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के तहत कर योग्य किसी भी वस्तु की आपूर्ति करता है; या
(iv) कर भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है; या
(v) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में माल परिवहन के साधन के रूप में किसी वाहन का उपयोग करना, जब तक कि वाहन का स्वामी यह सिद्ध न कर दे कि वाहन का उपयोग स्वयं स्वामी, उसके किसी भी एजेंट और वाहन के प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मिलीभगत के बिना किया गया था।
तब, ऐसे सभी सामान या वाहन जब्त किए जा सकते हैं और संबंधित व्यक्ति धारा 122 के तहत दंड का भागी होगा।
(2) जब भी इस अधिनियम द्वारा किसी माल या वाहन की ज़ब्ती अधिकृत की जाती है, तो ज़ब्ती का निर्णय करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को ज़ब्ती के बदले ऐसा जुर्माना अदा करने का विकल्प देगा, जैसा उक्त अधिकारी उचित समझे।
बशर्ते कि इस प्रकार लगाया जाने वाला जुर्माना जब्त की गई वस्तुओं के बाजार मूल्य से अधिक न हो, जिसमें से उस पर लगने वाला कर घटा दिया गया हो:
इसके अलावा, इस प्रकार लगाए जाने वाले जुर्माने और दंड का कुल योग, [ऐसे माल पर देय कर के सौ प्रतिशत के बराबर दंड] से कम नहीं होगा:
इसके अलावा, यदि ऐसे किसी वाहन का उपयोग माल या यात्रियों को किराए पर ले जाने के लिए किया जाता है, तो वाहन के मालिक को वाहन की ज़ब्ती के बदले उस पर ले जाए जा रहे माल पर देय कर के बराबर जुर्माना अदा करने का विकल्प दिया जाएगा।
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(4) माल या वाहन की ज़ब्ती या जुर्माना लगाने का कोई आदेश व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा।
(5) जहां इस अधिनियम के तहत कोई माल या वाहन जब्त किया जाता है, तो ऐसे माल या वाहन का स्वामित्व उस समय सरकार में निहित हो जाएगा।
(6) ज़ब्ती का निर्णय करने वाला उचित अधिकारी ज़ब्त की गई वस्तुओं पर कब्ज़ा करेगा और उसे अपने पास रखेगा तथा पुलिस का प्रत्येक अधिकारी, ऐसे उचित अधिकारी के अनुरोध पर, ऐसे कब्ज़ा लेने और उसे अपने पास रखने में उसकी सहायता करेगा।
(7) उचित अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के बाद कि जब्त की गई वस्तुएं या वाहन इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य कार्यवाही में आवश्यक नहीं हैं, और जब्ती के बदले जुर्माना अदा करने के लिए तीन महीने से अधिक का उचित समय देने के बाद, ऐसी वस्तुओं या वाहन का निपटान कर सकता है और उसकी बिक्री से प्राप्त राशि सरकार के पास जमा कर सकता है।
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