CGST Act 91अध्याय XVI · Liability to Pay in Certain Cases
धारा 91 · अभिभावकों, न्यासियों आदि का दायित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां इस अधिनियम के तहत जिस व्यवसाय पर कोई कर, ब्याज या जुर्माना देय है, वह किसी नाबालिग या अन्य अक्षम व्यक्ति के अभिभावक, न्यासी या प्रतिनिधि द्वारा ऐसे नाबालिग या अन्य अक्षम व्यक्ति की ओर से और उसके लाभ के लिए चलाया जाता है, तो कर, ब्याज या जुर्माना ऐसे अभिभावक, न्यासी या प्रतिनिधि से उसी प्रकार और उसी सीमा तक वसूल किया जाएगा, जैसे कि वह किसी वयस्क या सक्षम व्यक्ति से वसूल किया जाता और जैसे कि वह स्वयं व्यवसाय चला रहा हो, और इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए सभी नियम तदनुसार लागू होंगे।
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