CGST Act 77अध्याय XV · Demands and Recovery
धारा 77 · गलत तरीके से वसूला गया कर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को भुगतान किया गया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई पंजीकृत व्यक्ति जिसने किसी ऐसे लेन-देन पर केंद्रीय कर और राज्य कर या, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय कर और केंद्र शासित प्रदेश कर का भुगतान किया है जिसे वह अंतर-राज्यीय आपूर्ति मानता है, लेकिन जिसे बाद में अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाता है, तो उसे भुगतान किए गए करों की राशि ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन वापस कर दी जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) एक पंजीकृत व्यक्ति जिसने किसी ऐसे लेन-देन पर एकीकृत कर का भुगतान किया है जिसे वह अंतर-राज्यीय आपूर्ति मानता है, लेकिन जिसे बाद में अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाता है, उसे केंद्रीय कर और राज्य कर की राशि पर या, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय कर और केंद्र शासित प्रदेश कर की राशि पर कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होगी।
(2) एक पंजीकृत व्यक्ति जिसने किसी ऐसे लेन-देन पर एकीकृत कर का भुगतान किया है जिसे वह अंतर-राज्यीय आपूर्ति मानता है, लेकिन जिसे बाद में अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाता है, उसे केंद्रीय कर और राज्य कर की राशि पर या, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय कर और केंद्र शासित प्रदेश कर की राशि पर कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होगी।
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