CGST Act 34अध्याय VII · Tax Invoice, Credit and Debit Notes
धारा 34 · क्रेडिट और डेबिट नोट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) 1 [जहां एक या एक से अधिक कर चालान] किसी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए जारी किए गए हैं और उस कर चालान में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर ऐसी आपूर्ति के संबंध में देय कर योग्य मूल्य या कर से अधिक पाया जाता है, या जहां आपूर्ति की गई वस्तुएं प्राप्तकर्ता द्वारा वापस कर दी जाती हैं, या जहां आपूर्ति की गई वस्तुएं या सेवाएं या दोनों दोषपूर्ण पाई जाती हैं, तो पंजीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसी वस्तुएं या सेवाएं या दोनों की आपूर्ति की है, प्राप्तकर्ता को 2 [एक वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्तियों के लिए एक या एक से अधिक क्रेडिट नोट] जारी कर सकता है जिसमें ऐसे विवरण हों जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(2) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में क्रेडिट नोट जारी करता है, ऐसे क्रेडिट नोट का विवरण उस महीने के रिटर्न में घोषित करेगा जिसमें ऐसा क्रेडिट नोट जारी किया गया है, लेकिन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 3 [तीसवां दिन नवंबर] से पहले नहीं जिसमें ऐसी आपूर्ति की गई थी, या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, और कर देयता को ऐसे तरीके से समायोजित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता की उत्पादन कर देयता में कोई कमी तब तक अनुमत नहीं होगी, जब तक कि ऐसी आपूर्ति पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित न कर दिया गया हो।
(3) 1 [जहां एक या एक से अधिक कर चालान] किसी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए जारी किए गए हैं और उस कर चालान में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर ऐसी आपूर्ति के संबंध में देय कर योग्य मूल्य या कर से कम पाया जाता है, तो पंजीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की है, प्राप्तकर्ता को 4 [एक वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्तियों के लिए एक या एक से अधिक डेबिट नोट] जारी करेगा जिसमें ऐसे विवरण होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में डेबिट नोट जारी करता है, वह उस महीने के रिटर्न में ऐसे डेबिट नोट का विवरण घोषित करेगा जिस महीने में ऐसा डेबिट नोट जारी किया गया है और कर देयता को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण .--- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "डेबिट नोट" अभिव्यक्ति में पूरक चालान भी शामिल होगा।
(2) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में क्रेडिट नोट जारी करता है, ऐसे क्रेडिट नोट का विवरण उस महीने के रिटर्न में घोषित करेगा जिसमें ऐसा क्रेडिट नोट जारी किया गया है, लेकिन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 3 [तीसवां दिन नवंबर] से पहले नहीं जिसमें ऐसी आपूर्ति की गई थी, या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, और कर देयता को ऐसे तरीके से समायोजित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता की उत्पादन कर देयता में कोई कमी तब तक अनुमत नहीं होगी, जब तक कि ऐसी आपूर्ति पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित न कर दिया गया हो।
(3) 1 [जहां एक या एक से अधिक कर चालान] किसी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए जारी किए गए हैं और उस कर चालान में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर ऐसी आपूर्ति के संबंध में देय कर योग्य मूल्य या कर से कम पाया जाता है, तो पंजीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की है, प्राप्तकर्ता को 4 [एक वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्तियों के लिए एक या एक से अधिक डेबिट नोट] जारी करेगा जिसमें ऐसे विवरण होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में डेबिट नोट जारी करता है, वह उस महीने के रिटर्न में ऐसे डेबिट नोट का विवरण घोषित करेगा जिस महीने में ऐसा डेबिट नोट जारी किया गया है और कर देयता को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण .--- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "डेबिट नोट" अभिव्यक्ति में पूरक चालान भी शामिल होगा।
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