CGST Act 119अध्याय XVIII · Appeals and Revision
धारा 119 · अपील आदि के बावजूद देय राशियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इसके बावजूद कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है, धारा 113 की उपधारा (1) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रथम [प्रधान पीठ] द्वारा पारित आदेश या धारा 113 की उपधारा (1 ) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की द्वितीय [प्रधान पीठ] द्वारा पारित आदेश या धारा 117 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को देय राशियाँ, जैसा भी मामला हो, पारित आदेश के अनुसार देय होंगी।
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