CGST Act 50अध्याय X · Payment of Tax
धारा 50 · कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसका कोई भाग अदा नहीं किया गया है, स्वयं ऐसे ब्याज का भुगतान करेगा, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि परिषद की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।
1. बशर्ते कि किसी कर अवधि के दौरान की गई आपूर्तियों के संबंध में देय कर पर ब्याज, जो उक्त अवधि के लिए धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए विवरण में घोषित किया गया हो, सिवाय इसके कि ऐसा विवरण उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 [या धारा 74ए] के तहत किसी कार्यवाही के प्रारंभ होने के बाद प्रस्तुत किया गया हो, कर के उस हिस्से पर देय होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके भुगतान किया जाता है।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन ब्याज की गणना, निर्धारित तरीके से, उस दिन के बाद वाले दिन से की जाएगी जिस दिन ऐसा कर देय था।
3 [(3) जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है और उसका उपयोग किया गया है, वहां पंजीकृत व्यक्ति ऐसे गलत तरीके से प्राप्त और उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट पर चौबीस प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, और ब्याज की गणना ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]
1. बशर्ते कि किसी कर अवधि के दौरान की गई आपूर्तियों के संबंध में देय कर पर ब्याज, जो उक्त अवधि के लिए धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए विवरण में घोषित किया गया हो, सिवाय इसके कि ऐसा विवरण उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 [या धारा 74ए] के तहत किसी कार्यवाही के प्रारंभ होने के बाद प्रस्तुत किया गया हो, कर के उस हिस्से पर देय होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके भुगतान किया जाता है।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन ब्याज की गणना, निर्धारित तरीके से, उस दिन के बाद वाले दिन से की जाएगी जिस दिन ऐसा कर देय था।
3 [(3) जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है और उसका उपयोग किया गया है, वहां पंजीकृत व्यक्ति ऐसे गलत तरीके से प्राप्त और उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट पर चौबीस प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, और ब्याज की गणना ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]
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