CGST Act 156अध्याय XXI · Miscellaneous
धारा 156 · वे व्यक्ति जिन्हें लोक सेवक माना जाता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।
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