CGST Act 101अध्याय XVII · Advance Ruling
धारा 101 · अपीलीय प्राधिकारी के आदेश।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अपीलीय प्राधिकारी, अपील या संदर्भ के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील या संदर्भित निर्णय की पुष्टि या संशोधन करते हुए, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के तहत अपील दाखिल करने की तिथि से या धारा 98 की उपधारा (5) के तहत संदर्भ दाखिल करने की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।
(3) जहां अपीलीय प्राधिकारी के सदस्य अपील या संदर्भ में उल्लिखित किसी बिंदु या बिंदुओं पर असहमत हों, तो यह माना जाएगा कि अपील या संदर्भ के अंतर्गत प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम निर्णय जारी नहीं किया जा सकता है।
(4) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और निर्धारित तरीके से प्रमाणित अग्रिम निर्णय की एक प्रति, ऐसे निर्णय के बाद आवेदक, संबंधित अधिकारी, क्षेत्राधिकार अधिकारी और प्राधिकारी को भेजी जाएगी।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के तहत अपील दाखिल करने की तिथि से या धारा 98 की उपधारा (5) के तहत संदर्भ दाखिल करने की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।
(3) जहां अपीलीय प्राधिकारी के सदस्य अपील या संदर्भ में उल्लिखित किसी बिंदु या बिंदुओं पर असहमत हों, तो यह माना जाएगा कि अपील या संदर्भ के अंतर्गत प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम निर्णय जारी नहीं किया जा सकता है।
(4) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और निर्धारित तरीके से प्रमाणित अग्रिम निर्णय की एक प्रति, ऐसे निर्णय के बाद आवेदक, संबंधित अधिकारी, क्षेत्राधिकार अधिकारी और प्राधिकारी को भेजी जाएगी।
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