CGST Act 78अध्याय XV · Demands and Recovery
धारा 78 · वसूली कार्यवाही की शुरुआत।
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इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी आदेश के अनुसरण में किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय कोई भी राशि उस व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान की जाएगी, अन्यथा वसूली कार्यवाही शुरू की जाएगी।
बशर्ते कि जहां उचित अधिकारी राजस्व के हित में इसे उचित समझता है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर उक्त कर योग्य व्यक्ति को तीन महीने से कम की अवधि के भीतर ऐसा भुगतान करने के लिए कह सकता है, जैसा कि वह निर्दिष्ट करे।
बशर्ते कि जहां उचित अधिकारी राजस्व के हित में इसे उचित समझता है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर उक्त कर योग्य व्यक्ति को तीन महीने से कम की अवधि के भीतर ऐसा भुगतान करने के लिए कह सकता है, जैसा कि वह निर्दिष्ट करे।
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