CGST Act 120अध्याय XVIII · Appeals and Revision
धारा 120 · कुछ मामलों में अपील दायर नहीं की जा सकती।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद की अनुशंसाओं पर, बोर्ड समय-समय पर ऐसे मौद्रिक सीमाएँ निर्धारित करने के लिए आदेश, निर्देश या आदेश जारी कर सकता है, जैसा वह इस अध्याय के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय कर अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन दाखिल करने को विनियमित करने के उद्देश्य से उचित समझे।
(2) जहां उपधारा (1) के तहत जारी आदेशों या निर्देशों या आदेशों के अनुसरण में केंद्रीय कर अधिकारी ने इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील या आवेदन दाखिल नहीं किया है, तो यह केंद्रीय कर अधिकारी को उसी या समान मुद्दों या विधि के प्रश्नों से जुड़े किसी अन्य मामले में अपील या आवेदन दाखिल करने से नहीं रोकेगा।
(3) इस तथ्य के बावजूद कि उप-धारा (1) के तहत जारी आदेशों या निर्देशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय कर अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन दाखिल नहीं किया गया है, अपील या आवेदन में पक्षकार होने वाला कोई भी व्यक्ति यह तर्क नहीं देगा कि केंद्रीय कर अधिकारी ने अपील या आवेदन दाखिल न करके विवादित मुद्दे पर निर्णय को स्वीकार कर लिया है।
(4) अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन की सुनवाई करते समय उन परिस्थितियों पर विचार करेगा जिनके तहत उपधारा (1) के तहत जारी आदेशों या निर्देशों या आदेशों के अनुसरण में केंद्रीय कर अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन दायर नहीं किया गया था।
(2) जहां उपधारा (1) के तहत जारी आदेशों या निर्देशों या आदेशों के अनुसरण में केंद्रीय कर अधिकारी ने इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील या आवेदन दाखिल नहीं किया है, तो यह केंद्रीय कर अधिकारी को उसी या समान मुद्दों या विधि के प्रश्नों से जुड़े किसी अन्य मामले में अपील या आवेदन दाखिल करने से नहीं रोकेगा।
(3) इस तथ्य के बावजूद कि उप-धारा (1) के तहत जारी आदेशों या निर्देशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय कर अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन दाखिल नहीं किया गया है, अपील या आवेदन में पक्षकार होने वाला कोई भी व्यक्ति यह तर्क नहीं देगा कि केंद्रीय कर अधिकारी ने अपील या आवेदन दाखिल न करके विवादित मुद्दे पर निर्णय को स्वीकार कर लिया है।
(4) अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन की सुनवाई करते समय उन परिस्थितियों पर विचार करेगा जिनके तहत उपधारा (1) के तहत जारी आदेशों या निर्देशों या आदेशों के अनुसरण में केंद्रीय कर अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन दायर नहीं किया गया था।
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