CGST Act 61अध्याय XII · Assessment
धारा 61 · प्रतिफलों की जांच-पड़ताल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उचित अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की जांच कर रिटर्न की सत्यता की पुष्टि कर सकता है और उसे निर्धारित तरीके से, यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसकी सूचना दे सकता है और उससे स्पष्टीकरण मांग सकता है।
(2) यदि स्पष्टीकरण स्वीकार्य पाया जाता है, तो पंजीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
(3) यदि उचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिनों की अवधि के भीतर या उसके द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, या जहां पंजीकृत व्यक्ति, विसंगतियों को स्वीकार करने के बाद, उस महीने के लिए अपने रिटर्न में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहता है जिसमें विसंगति स्वीकार की गई है, तो उचित अधिकारी धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के तहत उचित कार्रवाई शुरू कर सकता है, या धारा 73 या धारा 741 [या धारा 74ए] के तहत कर और अन्य देय राशियों का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही कर सकता है।
(2) यदि स्पष्टीकरण स्वीकार्य पाया जाता है, तो पंजीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
(3) यदि उचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिनों की अवधि के भीतर या उसके द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, या जहां पंजीकृत व्यक्ति, विसंगतियों को स्वीकार करने के बाद, उस महीने के लिए अपने रिटर्न में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहता है जिसमें विसंगति स्वीकार की गई है, तो उचित अधिकारी धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के तहत उचित कार्रवाई शुरू कर सकता है, या धारा 73 या धारा 741 [या धारा 74ए] के तहत कर और अन्य देय राशियों का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही कर सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
