CGST Act 49अध्याय X · Payment of Tax
धारा 49 · कर, ब्याज, जुर्माना और अन्य राशियों का भुगतान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या ऐसे अन्य माध्यम से तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि के लिए की गई प्रत्येक जमा राशि, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की जाएगी, जिसे निर्धारित तरीके से बनाए रखा जाएगा।
(2) पंजीकृत व्यक्ति के रिटर्न में स्व-मूल्यांकित इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया जाएगा, जैसा कि धारा 41 2 *** के अनुसार निर्धारित तरीके से बनाए रखा जाएगा।
(3) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत देय कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए इस प्रकार से और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे समय के भीतर किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत उत्पादन कर के भुगतान के लिए इस प्रकार से और ऐसी शर्तों 3 [और प्रतिबंधों] के अधीन और ऐसे समय के भीतर किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(5) पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि ---
(क) एकीकृत कर का उपयोग सर्वप्रथम एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो केंद्रीय कर और राज्य कर के भुगतान के लिए, या जैसा भी मामला हो, केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान के लिए, उसी क्रम में उपयोग की जा सकती है;
(ख) केंद्रीय कर का उपयोग सर्वप्रथम केंद्रीय कर के भुगतान हेतु किया जाएगा तथा शेष राशि, यदि कोई हो, तो एकीकृत कर के भुगतान हेतु उपयोग की जा सकती है;
(ग) राज्य कर का उपयोग सर्वप्रथम राज्य कर के भुगतान हेतु किया जाएगा तथा शेष राशि, यदि कोई हो, तो एकीकृत कर के भुगतान हेतु उपयोग की जा सकती है;
4. [बशर्ते कि राज्य कर के कारण प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए तभी किया जाएगा जब केंद्रीय कर के कारण प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट का शेष एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध न हो;]
(घ) केंद्र शासित प्रदेश कर का उपयोग सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान हेतु किया जाएगा तथा शेष राशि, यदि कोई हो, तो एकीकृत कर के भुगतान हेतु उपयोग की जा सकती है;
4 ] बशर्ते कि केंद्र शासित प्रदेश कर के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए तभी किया जाएगा जब केंद्रीय कर के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का शेष एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध न हो;]
(ई) केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा; और
(f) राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर का उपयोग केंद्रीय कर के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा।
(6) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत देय कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार वापस की जा सकती है।
(7) इस अधिनियम के अधीन किसी कर योग्य व्यक्ति की सभी देनदारियों को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में इस प्रकार दर्ज और बनाए रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(8) प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य देय राशियों का भुगतान निम्नलिखित क्रम में करेगा, अर्थात्:---
(क) स्व-मूल्यांकित कर, और पिछले कर अवधियों के रिटर्न से संबंधित अन्य देय शुल्क;
(ख) स्व-मूल्यांकित कर, और चालू कर अवधि के रिटर्न से संबंधित अन्य देय शुल्क;
(ग) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत देय कोई अन्य राशि, जिसमें धारा 73 या धारा 74 [या धारा 74ए] के तहत निर्धारित मांग शामिल है।
(9) प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर कर का भुगतान किया है, जब तक कि उसके द्वारा इसके विपरीत सिद्ध न किया जाए, यह माना जाएगा कि उसने ऐसे कर का पूरा भार ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता पर डाल दिया है।
स्पष्टीकरण .---इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) अधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा होने की तिथि को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा होने की तिथि माना जाएगा;
(ख) अभिव्यक्ति,---
(i) “कर देय” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर से है और इसमें ब्याज, शुल्क और जुर्माना शामिल नहीं है; और
(ii) "अन्य देय राशि" से तात्पर्य इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत देय ब्याज, जुर्माना, शुल्क या कोई अन्य राशि से है।
6 [ 7 [(10) एक पंजीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध किसी भी कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में स्थानांतरित कर सकता है, ---
(क) एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या उपकर; या
(ख) धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी विशिष्ट व्यक्ति का एकीकृत कर या केंद्रीय कर,
ऐसे रूप और तरीके से तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और ऐसा हस्तांतरण इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वापसी माना जाएगा।
बशर्ते कि खंड (ख) के तहत ऐसा कोई हस्तांतरण तब तक अनुमत नहीं होगा जब तक कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में कोई बकाया देयता न हो।]
(11) जहां इस अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई राशि हस्तांतरित की गई है, तो उसे उक्त लेजर में उपधारा ( 1 ) में दिए गए प्रावधान के अनुसार जमा माना जाएगा।]
8 (12) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम या एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (13 ऑफ 2017) के अंतर्गत उत्पादन कर देयता का ऐसा अधिकतम अनुपात निर्दिष्ट कर सकती है, जिसे किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के माध्यम से चुकाया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) पंजीकृत व्यक्ति के रिटर्न में स्व-मूल्यांकित इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया जाएगा, जैसा कि धारा 41 2 *** के अनुसार निर्धारित तरीके से बनाए रखा जाएगा।
(3) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत देय कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए इस प्रकार से और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे समय के भीतर किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत उत्पादन कर के भुगतान के लिए इस प्रकार से और ऐसी शर्तों 3 [और प्रतिबंधों] के अधीन और ऐसे समय के भीतर किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(5) पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि ---
(क) एकीकृत कर का उपयोग सर्वप्रथम एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो केंद्रीय कर और राज्य कर के भुगतान के लिए, या जैसा भी मामला हो, केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान के लिए, उसी क्रम में उपयोग की जा सकती है;
(ख) केंद्रीय कर का उपयोग सर्वप्रथम केंद्रीय कर के भुगतान हेतु किया जाएगा तथा शेष राशि, यदि कोई हो, तो एकीकृत कर के भुगतान हेतु उपयोग की जा सकती है;
(ग) राज्य कर का उपयोग सर्वप्रथम राज्य कर के भुगतान हेतु किया जाएगा तथा शेष राशि, यदि कोई हो, तो एकीकृत कर के भुगतान हेतु उपयोग की जा सकती है;
4. [बशर्ते कि राज्य कर के कारण प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए तभी किया जाएगा जब केंद्रीय कर के कारण प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट का शेष एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध न हो;]
(घ) केंद्र शासित प्रदेश कर का उपयोग सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान हेतु किया जाएगा तथा शेष राशि, यदि कोई हो, तो एकीकृत कर के भुगतान हेतु उपयोग की जा सकती है;
4 ] बशर्ते कि केंद्र शासित प्रदेश कर के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए तभी किया जाएगा जब केंद्रीय कर के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का शेष एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध न हो;]
(ई) केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा; और
(f) राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर का उपयोग केंद्रीय कर के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा।
(6) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत देय कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार वापस की जा सकती है।
(7) इस अधिनियम के अधीन किसी कर योग्य व्यक्ति की सभी देनदारियों को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में इस प्रकार दर्ज और बनाए रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(8) प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य देय राशियों का भुगतान निम्नलिखित क्रम में करेगा, अर्थात्:---
(क) स्व-मूल्यांकित कर, और पिछले कर अवधियों के रिटर्न से संबंधित अन्य देय शुल्क;
(ख) स्व-मूल्यांकित कर, और चालू कर अवधि के रिटर्न से संबंधित अन्य देय शुल्क;
(ग) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत देय कोई अन्य राशि, जिसमें धारा 73 या धारा 74 [या धारा 74ए] के तहत निर्धारित मांग शामिल है।
(9) प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर कर का भुगतान किया है, जब तक कि उसके द्वारा इसके विपरीत सिद्ध न किया जाए, यह माना जाएगा कि उसने ऐसे कर का पूरा भार ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता पर डाल दिया है।
स्पष्टीकरण .---इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) अधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा होने की तिथि को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा होने की तिथि माना जाएगा;
(ख) अभिव्यक्ति,---
(i) “कर देय” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर से है और इसमें ब्याज, शुल्क और जुर्माना शामिल नहीं है; और
(ii) "अन्य देय राशि" से तात्पर्य इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत देय ब्याज, जुर्माना, शुल्क या कोई अन्य राशि से है।
6 [ 7 [(10) एक पंजीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध किसी भी कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में स्थानांतरित कर सकता है, ---
(क) एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या उपकर; या
(ख) धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी विशिष्ट व्यक्ति का एकीकृत कर या केंद्रीय कर,
ऐसे रूप और तरीके से तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और ऐसा हस्तांतरण इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वापसी माना जाएगा।
बशर्ते कि खंड (ख) के तहत ऐसा कोई हस्तांतरण तब तक अनुमत नहीं होगा जब तक कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में कोई बकाया देयता न हो।]
(11) जहां इस अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई राशि हस्तांतरित की गई है, तो उसे उक्त लेजर में उपधारा ( 1 ) में दिए गए प्रावधान के अनुसार जमा माना जाएगा।]
8 (12) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम या एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (13 ऑफ 2017) के अंतर्गत उत्पादन कर देयता का ऐसा अधिकतम अनुपात निर्दिष्ट कर सकती है, जिसे किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के माध्यम से चुकाया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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