CGST Act 31अध्याय VII · Tax Invoice, Credit and Debit Notes
धारा 31 · कर चालान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, इससे पहले या इस समय, ---
(क) प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के लिए माल की निकासी, जहां आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल हो; या
(ख) किसी अन्य मामले में, प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी करना या उसे उपलब्ध कराना।
माल का विवरण, मात्रा और मूल्य, उस पर लगाया गया कर और अन्य निर्धारित विवरणों को दर्शाते हुए एक कर चालान जारी करें:
बशर्ते कि सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, उन वस्तुओं या आपूर्तियों की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके संबंध में कर चालान जारी किया जाएगा, ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, सेवा प्रदान करने से पहले या बाद में, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर, एक कर चालान जारी करेगा, जिसमें विवरण, मूल्य, उस पर लगाया गया कर और ऐसे अन्य विवरण दर्शाए जाएंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं:
1. बशर्ते कि सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर अधिसूचना द्वारा, ---
(क) उन सेवाओं या आपूर्तियों की श्रेणियों को निर्दिष्ट करना जिनके संबंध में कर चालान जारी किया जाएगा, ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) उसमें उल्लिखित शर्त के अधीन रहते हुए, उन सेवाओं की श्रेणियों को निर्दिष्ट करें जिनके संबंध में---
(i) आपूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर चालान माना जाएगा; या
(ii) कर चालान जारी नहीं किया जा सकता है।]
(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी ---
(क) पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर और निर्धारित तरीके से, पंजीकरण की प्रभावी तिथि से लेकर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि तक की अवधि के दौरान पहले से जारी किए गए चालान के विरुद्ध संशोधित चालान जारी कर सकता है;
(ख) पंजीकृत व्यक्ति कर चालान जारी नहीं कर सकता है यदि आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का मूल्य दो सौ रुपये से कम है, ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे तरीके से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(ग) धारा 10 के प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाला या कर का भुगतान करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, कर चालान के स्थान पर आपूर्ति का बिल जारी करेगा, जिसमें ऐसे विवरण और ऐसे तरीके से जानकारी दी जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य दो सौ रुपये से कम होने पर आपूर्ति का बिल जारी नहीं कर सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे तरीके से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(घ) पंजीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर, भुगतान की प्राप्ति का प्रमाण देने वाला रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा, जिसमें निर्धारित विवरण शामिल होंगे;
(ई) जहां, माल या सेवाओं या दोनों की किसी आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर पंजीकृत व्यक्ति रसीद वाउचर जारी करता है, लेकिन बाद में कोई आपूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर चालान जारी नहीं किया जाता है, तो उक्त पंजीकृत व्यक्ति भुगतान करने वाले व्यक्ति को ऐसे भुगतान के विरुद्ध वापसी वाउचर जारी कर सकता है;
(f) धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में आपूर्तिकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के लिए चालान जारी करेगा, जो माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को पंजीकृत नहीं है;
(जी) धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्ति आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय भुगतान वाउचर जारी करेगा।
2 [ स्पष्टीकरण। ---खंड (एफ) के प्रयोजनों के लिए, "पंजीकृत न किया गया आपूर्तिकर्ता" अभिव्यक्ति में वह आपूर्तिकर्ता भी शामिल होगा जो केवल धारा 51 के तहत कर कटौती के उद्देश्य से पंजीकृत है।]
(4) माल की निरंतर आपूर्ति के मामले में, जहां खातों के क्रमिक विवरण या क्रमिक भुगतान शामिल हैं, चालान प्रत्येक ऐसे विवरण जारी होने से पहले या उस समय जारी किया जाएगा या, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक ऐसा भुगतान प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।
(5) उपधारा (3) के खंड (घ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सेवाओं की सतत आपूर्ति के मामले में,---
(क) जहां भुगतान की नियत तिथि अनुबंध से निर्धारित की जा सकती है, वहां चालान भुगतान की नियत तिथि को या उससे पहले जारी किया जाएगा;
(ख) जहां अनुबंध से भुगतान की नियत तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान प्राप्त होने से पहले या उस समय चालान जारी किया जाएगा;
(ग) जहां भुगतान किसी घटना के पूरा होने से जुड़ा हो, वहां चालान उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पहले जारी किया जाएगा।
(6) यदि किसी अनुबंध के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति, आपूर्ति पूरी होने से पहले ही बंद हो जाती है, तो चालान आपूर्ति बंद होने के समय जारी किया जाएगा और ऐसा चालान आपूर्ति के उस हिस्से तक जारी किया जाएगा जो आपूर्ति बंद होने से पहले किया गया था।
(7) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि बिक्री या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे या लिए गए माल को आपूर्ति होने से पहले हटा दिया जाता है, तो चालान आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के समय या हटाने की तारीख से छह महीने बाद, जो भी पहले हो, जारी किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .---इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कर चालान" अभिव्यक्ति में आपूर्तिकर्ता द्वारा पहले की गई आपूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई भी संशोधित चालान शामिल होगा।
(क) प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के लिए माल की निकासी, जहां आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल हो; या
(ख) किसी अन्य मामले में, प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी करना या उसे उपलब्ध कराना।
माल का विवरण, मात्रा और मूल्य, उस पर लगाया गया कर और अन्य निर्धारित विवरणों को दर्शाते हुए एक कर चालान जारी करें:
बशर्ते कि सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, उन वस्तुओं या आपूर्तियों की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके संबंध में कर चालान जारी किया जाएगा, ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, सेवा प्रदान करने से पहले या बाद में, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर, एक कर चालान जारी करेगा, जिसमें विवरण, मूल्य, उस पर लगाया गया कर और ऐसे अन्य विवरण दर्शाए जाएंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं:
1. बशर्ते कि सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर अधिसूचना द्वारा, ---
(क) उन सेवाओं या आपूर्तियों की श्रेणियों को निर्दिष्ट करना जिनके संबंध में कर चालान जारी किया जाएगा, ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) उसमें उल्लिखित शर्त के अधीन रहते हुए, उन सेवाओं की श्रेणियों को निर्दिष्ट करें जिनके संबंध में---
(i) आपूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर चालान माना जाएगा; या
(ii) कर चालान जारी नहीं किया जा सकता है।]
(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी ---
(क) पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर और निर्धारित तरीके से, पंजीकरण की प्रभावी तिथि से लेकर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि तक की अवधि के दौरान पहले से जारी किए गए चालान के विरुद्ध संशोधित चालान जारी कर सकता है;
(ख) पंजीकृत व्यक्ति कर चालान जारी नहीं कर सकता है यदि आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का मूल्य दो सौ रुपये से कम है, ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे तरीके से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(ग) धारा 10 के प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाला या कर का भुगतान करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, कर चालान के स्थान पर आपूर्ति का बिल जारी करेगा, जिसमें ऐसे विवरण और ऐसे तरीके से जानकारी दी जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य दो सौ रुपये से कम होने पर आपूर्ति का बिल जारी नहीं कर सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे तरीके से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(घ) पंजीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर, भुगतान की प्राप्ति का प्रमाण देने वाला रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा, जिसमें निर्धारित विवरण शामिल होंगे;
(ई) जहां, माल या सेवाओं या दोनों की किसी आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर पंजीकृत व्यक्ति रसीद वाउचर जारी करता है, लेकिन बाद में कोई आपूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर चालान जारी नहीं किया जाता है, तो उक्त पंजीकृत व्यक्ति भुगतान करने वाले व्यक्ति को ऐसे भुगतान के विरुद्ध वापसी वाउचर जारी कर सकता है;
(f) धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में आपूर्तिकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के लिए चालान जारी करेगा, जो माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को पंजीकृत नहीं है;
(जी) धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्ति आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय भुगतान वाउचर जारी करेगा।
2 [ स्पष्टीकरण। ---खंड (एफ) के प्रयोजनों के लिए, "पंजीकृत न किया गया आपूर्तिकर्ता" अभिव्यक्ति में वह आपूर्तिकर्ता भी शामिल होगा जो केवल धारा 51 के तहत कर कटौती के उद्देश्य से पंजीकृत है।]
(4) माल की निरंतर आपूर्ति के मामले में, जहां खातों के क्रमिक विवरण या क्रमिक भुगतान शामिल हैं, चालान प्रत्येक ऐसे विवरण जारी होने से पहले या उस समय जारी किया जाएगा या, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक ऐसा भुगतान प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।
(5) उपधारा (3) के खंड (घ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सेवाओं की सतत आपूर्ति के मामले में,---
(क) जहां भुगतान की नियत तिथि अनुबंध से निर्धारित की जा सकती है, वहां चालान भुगतान की नियत तिथि को या उससे पहले जारी किया जाएगा;
(ख) जहां अनुबंध से भुगतान की नियत तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान प्राप्त होने से पहले या उस समय चालान जारी किया जाएगा;
(ग) जहां भुगतान किसी घटना के पूरा होने से जुड़ा हो, वहां चालान उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पहले जारी किया जाएगा।
(6) यदि किसी अनुबंध के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति, आपूर्ति पूरी होने से पहले ही बंद हो जाती है, तो चालान आपूर्ति बंद होने के समय जारी किया जाएगा और ऐसा चालान आपूर्ति के उस हिस्से तक जारी किया जाएगा जो आपूर्ति बंद होने से पहले किया गया था।
(7) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि बिक्री या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे या लिए गए माल को आपूर्ति होने से पहले हटा दिया जाता है, तो चालान आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के समय या हटाने की तारीख से छह महीने बाद, जो भी पहले हो, जारी किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .---इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कर चालान" अभिव्यक्ति में आपूर्तिकर्ता द्वारा पहले की गई आपूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई भी संशोधित चालान शामिल होगा।
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