CGST Act 3अध्याय II · Administration
धारा 3 · इस अधिनियम के अधीन अधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, अर्थात्:--
(क) केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त या केंद्रीय कर के प्रधान महानिदेशक,
(ख) केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्त या केंद्रीय कर के महानिदेशक,
(ग) केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त या केंद्रीय कर के प्रधान अतिरिक्त महानिदेशक,
(घ) केंद्रीय कर आयुक्त या केंद्रीय कर के अतिरिक्त महानिदेशक,
(ई) केंद्रीय कर के अतिरिक्त आयुक्त या केंद्रीय कर के अतिरिक्त निदेशक,
(f) केंद्रीय कर के संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय कर के संयुक्त निदेशक,
(जी) केंद्रीय कर के उप आयुक्त या केंद्रीय कर के उप निदेशक,
(h) केंद्रीय कर के सहायक आयुक्त या केंद्रीय कर के सहायक निदेशक, और
(i) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग जिसे वह उचित समझे:
बशर्ते कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) के तहत नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त अधिकारी माना जाएगा।
(क) केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त या केंद्रीय कर के प्रधान महानिदेशक,
(ख) केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्त या केंद्रीय कर के महानिदेशक,
(ग) केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त या केंद्रीय कर के प्रधान अतिरिक्त महानिदेशक,
(घ) केंद्रीय कर आयुक्त या केंद्रीय कर के अतिरिक्त महानिदेशक,
(ई) केंद्रीय कर के अतिरिक्त आयुक्त या केंद्रीय कर के अतिरिक्त निदेशक,
(f) केंद्रीय कर के संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय कर के संयुक्त निदेशक,
(जी) केंद्रीय कर के उप आयुक्त या केंद्रीय कर के उप निदेशक,
(h) केंद्रीय कर के सहायक आयुक्त या केंद्रीय कर के सहायक निदेशक, और
(i) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग जिसे वह उचित समझे:
बशर्ते कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) के तहत नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त अधिकारी माना जाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
