CGST Act 82अध्याय XV · Demands and Recovery
धारा 82 · संपत्ति पर पहला प्रभार कर होगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (31 ऑफ 2016) में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, किसी कर योग्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या जुर्माने के मद में देय कोई भी राशि, जो वह सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे कर योग्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी।
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