CGST Act 96अध्याय XVII · Advance Ruling
धारा 96 · अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण।
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इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित अग्रिम निर्णय प्राधिकरण को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अग्रिम निर्णय प्राधिकरण माना जाएगा।
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