CGST Act 25अध्याय VI · Registration
धारा 25 · पंजीकरण की प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, ऐसे प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है, ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन आवेदन करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने से कम से कम पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
1. इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (28 ऑफ 2005) में परिभाषित इकाई रखने वाले व्यक्ति या विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर स्थित अपने व्यवसाय स्थल से अलग पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
स्पष्टीकरण .--भारत के प्रादेशिक जलक्षेत्र से आपूर्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकरण प्राप्त करना होगा जहां उपयुक्त आधार रेखा का निकटतम बिंदु स्थित है।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक ही पंजीकरण प्रदान किया जाएगा:
2. [बशर्ते कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एकाधिक व्यावसायिक स्थानों वाले व्यक्ति को ऐसे प्रत्येक व्यावसायिक स्थान के लिए अलग पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की जा सकती हैं।]
(3) कोई व्यक्ति, यद्यपि धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, स्वेच्छा से स्वयं को पंजीकृत करवा सकता है, और इस अधिनियम के वे सभी प्रावधान, जो पंजीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे।
(4) जिस व्यक्ति ने एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में या एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक से अधिक पंजीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना आवश्यक है, उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रत्येक पंजीकरण के संबंध में अलग-अलग व्यक्ति माना जाएगा।
(5) जहाँ कोई व्यक्ति जिसने किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी प्रतिष्ठान के संबंध में पंजीकरण प्राप्त कर लिया है या पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है, किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिष्ठान रखता है, तो ऐसे प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के प्रतिष्ठान माना जाएगा।
(6) पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु प्रत्येक व्यक्ति के पास आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के अंतर्गत जारी स्थायी खाता संख्या होनी चाहिए:
बशर्ते कि धारा 51 के तहत कर कटौती करने के लिए आवश्यक व्यक्ति को पंजीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने हेतु, स्थायी खाता संख्या के स्थान पर उक्त अधिनियम के तहत जारी कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या प्राप्त हो सकती है।
3 [(6ए) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को प्रमाणीकरण करवाना होगा, या आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, ऐसे प्रपत्र और तरीके से और ऐसे समय के भीतर जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि यदि पंजीकृत व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो ऐसे व्यक्ति को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन ऐसे तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे जैसा कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित कर सकती है:
इसके अलावा, यदि प्रमाणीकरण कराने में या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में या पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में विफलता होती है, तो ऐसे व्यक्ति को आवंटित पंजीकरण अमान्य माना जाएगा और इस अधिनियम के अन्य प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास पंजीकरण ही न हो।
(6ख) अधिसूचना की तिथि से, पंजीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, ऐसे तरीके से जैसा कि सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट करे:
बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो ऐसे व्यक्ति को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन उस तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है।
(6सी) अधिसूचना की तिथि से, पंजीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने हेतु, व्यक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, साझेदारों की संख्या, एसोसिएशन की प्रबंध समिति के सदस्यों, न्यासी बोर्ड, अधिकृत प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और ऐसे अन्य वर्ग के व्यक्तियों के आधार क्रमांक का प्रमाणीकरण करवाना होगा या उसके कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, ऐसे तरीके से जैसा कि सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट करे।
बशर्ते कि जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, वहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है।
(6D) उपधारा (6A) या उपधारा (6B) या उपधारा (6C) के प्रावधान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या उसके भाग पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
स्पष्टीकरण .-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आधार संख्या" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 (18 ऑफ 2016) की धारा 2 के खंड ( क ) में इसे दिया गया है।]
(7) उपधारा ( 6 ) में किसी बात के होते हुए भी, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत पंजीकरण ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर दिया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(8) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है, पंजीकरण प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी, इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे व्यक्ति को निर्धारित तरीके से पंजीकृत करने की कार्यवाही कर सकता है।
(9) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी,--
(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन की कोई विशेष एजेंसी या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (46 ऑफ 1947) के तहत अधिसूचित कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्था एवं संगठन, विदेशी देशों का वाणिज्य दूतावास या दूतावास; और
(ख) कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है,
उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या इस प्रकार और ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाएगी, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित आपूर्ति पर करों की वापसी भी शामिल है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(10) पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या उचित सत्यापन के बाद ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर प्रदान या अस्वीकार की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(11) पंजीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी तिथि से जारी किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(12) यदि उस अवधि के भीतर आवेदक को कोई कमी सूचित नहीं की गई है, तो उप-धारा ( 10 ) के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई मानी जाएगी।
बशर्ते कि आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने से कम से कम पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
1. इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (28 ऑफ 2005) में परिभाषित इकाई रखने वाले व्यक्ति या विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर स्थित अपने व्यवसाय स्थल से अलग पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
स्पष्टीकरण .--भारत के प्रादेशिक जलक्षेत्र से आपूर्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकरण प्राप्त करना होगा जहां उपयुक्त आधार रेखा का निकटतम बिंदु स्थित है।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक ही पंजीकरण प्रदान किया जाएगा:
2. [बशर्ते कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एकाधिक व्यावसायिक स्थानों वाले व्यक्ति को ऐसे प्रत्येक व्यावसायिक स्थान के लिए अलग पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की जा सकती हैं।]
(3) कोई व्यक्ति, यद्यपि धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, स्वेच्छा से स्वयं को पंजीकृत करवा सकता है, और इस अधिनियम के वे सभी प्रावधान, जो पंजीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे।
(4) जिस व्यक्ति ने एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में या एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक से अधिक पंजीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना आवश्यक है, उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रत्येक पंजीकरण के संबंध में अलग-अलग व्यक्ति माना जाएगा।
(5) जहाँ कोई व्यक्ति जिसने किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी प्रतिष्ठान के संबंध में पंजीकरण प्राप्त कर लिया है या पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है, किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिष्ठान रखता है, तो ऐसे प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के प्रतिष्ठान माना जाएगा।
(6) पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु प्रत्येक व्यक्ति के पास आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के अंतर्गत जारी स्थायी खाता संख्या होनी चाहिए:
बशर्ते कि धारा 51 के तहत कर कटौती करने के लिए आवश्यक व्यक्ति को पंजीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने हेतु, स्थायी खाता संख्या के स्थान पर उक्त अधिनियम के तहत जारी कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या प्राप्त हो सकती है।
3 [(6ए) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को प्रमाणीकरण करवाना होगा, या आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, ऐसे प्रपत्र और तरीके से और ऐसे समय के भीतर जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि यदि पंजीकृत व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो ऐसे व्यक्ति को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन ऐसे तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे जैसा कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित कर सकती है:
इसके अलावा, यदि प्रमाणीकरण कराने में या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में या पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में विफलता होती है, तो ऐसे व्यक्ति को आवंटित पंजीकरण अमान्य माना जाएगा और इस अधिनियम के अन्य प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास पंजीकरण ही न हो।
(6ख) अधिसूचना की तिथि से, पंजीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, ऐसे तरीके से जैसा कि सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट करे:
बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो ऐसे व्यक्ति को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन उस तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है।
(6सी) अधिसूचना की तिथि से, पंजीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने हेतु, व्यक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, साझेदारों की संख्या, एसोसिएशन की प्रबंध समिति के सदस्यों, न्यासी बोर्ड, अधिकृत प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और ऐसे अन्य वर्ग के व्यक्तियों के आधार क्रमांक का प्रमाणीकरण करवाना होगा या उसके कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, ऐसे तरीके से जैसा कि सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट करे।
बशर्ते कि जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, वहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है।
(6D) उपधारा (6A) या उपधारा (6B) या उपधारा (6C) के प्रावधान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या उसके भाग पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
स्पष्टीकरण .-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आधार संख्या" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 (18 ऑफ 2016) की धारा 2 के खंड ( क ) में इसे दिया गया है।]
(7) उपधारा ( 6 ) में किसी बात के होते हुए भी, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत पंजीकरण ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर दिया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(8) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है, पंजीकरण प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी, इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे व्यक्ति को निर्धारित तरीके से पंजीकृत करने की कार्यवाही कर सकता है।
(9) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी,--
(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन की कोई विशेष एजेंसी या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (46 ऑफ 1947) के तहत अधिसूचित कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्था एवं संगठन, विदेशी देशों का वाणिज्य दूतावास या दूतावास; और
(ख) कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है,
उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या इस प्रकार और ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाएगी, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित आपूर्ति पर करों की वापसी भी शामिल है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(10) पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या उचित सत्यापन के बाद ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर प्रदान या अस्वीकार की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(11) पंजीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी तिथि से जारी किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(12) यदि उस अवधि के भीतर आवेदक को कोई कमी सूचित नहीं की गई है, तो उप-धारा ( 10 ) के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई मानी जाएगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
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