CGST Act 80अध्याय XV · Demands and Recovery
धारा 80 · कर और अन्य राशि का भुगतान किश्तों में करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर, आयुक्त लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, भुगतान के लिए समय बढ़ा सकता है या इस अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि का भुगतान, किसी रिटर्न में स्व-मूल्यांकित देयता के अनुसार देय राशि को छोड़कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम चौबीस मासिक किस्तों में, धारा 50 के तहत ब्याज के भुगतान के अधीन और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, करने की अनुमति दे सकता है।
बशर्ते कि यदि किसी एक किस्त का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया जाता है, तो उस तिथि तक देय संपूर्ण बकाया राशि तुरंत देय हो जाएगी और संबंधित व्यक्ति को कोई और सूचना दिए बिना ही उसकी वसूली की जाएगी।
बशर्ते कि यदि किसी एक किस्त का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया जाता है, तो उस तिथि तक देय संपूर्ण बकाया राशि तुरंत देय हो जाएगी और संबंधित व्यक्ति को कोई और सूचना दिए बिना ही उसकी वसूली की जाएगी।
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