CGST Act 138अध्याय XIX · Offences and Penalitis
धारा 138 · अपराधों का समझौता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का अभियोग शुरू होने से पहले या बाद में, आयुक्त द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, जैसा भी मामला हो, निर्धारित तरीके से समझौता राशि का भुगतान करने पर समझौता किया जा सकता है।
बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी---
1 [(क) वह व्यक्ति जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च), (ह), (इ) और (ल) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध के संबंध में एक बार समझौता करने की अनुमति दी गई हो;]
2 * * * * *
3 [(ग) वह व्यक्ति जिस पर धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया हो;]
(घ) ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो;
4 * * * * *
(f) व्यक्तियों या अपराधों का कोई अन्य वर्ग जैसा निर्धारित किया जा सकता है:
इसके अलावा, इस धारा के प्रावधानों के तहत अनुमत कोई भी समझौता, किसी अन्य कानून के तहत शुरू की गई किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि ऐसे अपराधों में शामिल कर, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने के बाद ही समझौता करने की अनुमति दी जाएगी।
(2) इस धारा के अंतर्गत अपराधों के समझौते के लिए राशि ऐसी होगी जो निर्धारित की जाए, बशर्ते कि न्यूनतम राशि संबंधित कर के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो और अधिकतम राशि संबंधित कर के सौ प्रतिशत से अधिक न हो।
(3) आयुक्त द्वारा निर्धारित समझौता राशि का भुगतान करने पर, इस अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के संबंध में कोई और कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी और यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है, तो वह समाप्त हो जाएगी।
बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी---
1 [(क) वह व्यक्ति जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च), (ह), (इ) और (ल) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध के संबंध में एक बार समझौता करने की अनुमति दी गई हो;]
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3 [(ग) वह व्यक्ति जिस पर धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया हो;]
(घ) ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो;
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(f) व्यक्तियों या अपराधों का कोई अन्य वर्ग जैसा निर्धारित किया जा सकता है:
इसके अलावा, इस धारा के प्रावधानों के तहत अनुमत कोई भी समझौता, किसी अन्य कानून के तहत शुरू की गई किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि ऐसे अपराधों में शामिल कर, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने के बाद ही समझौता करने की अनुमति दी जाएगी।
(2) इस धारा के अंतर्गत अपराधों के समझौते के लिए राशि ऐसी होगी जो निर्धारित की जाए, बशर्ते कि न्यूनतम राशि संबंधित कर के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो और अधिकतम राशि संबंधित कर के सौ प्रतिशत से अधिक न हो।
(3) आयुक्त द्वारा निर्धारित समझौता राशि का भुगतान करने पर, इस अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के संबंध में कोई और कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी और यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है, तो वह समाप्त हो जाएगी।
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