CGST Act 11अध्याय III · Levy and Collection of Tax
धारा 11 · कर से छूट देने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो वह परिषद की अनुशंसाओं पर अधिसूचना द्वारा, किसी निर्दिष्ट प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को, पूर्णतः या उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उन पर लगने वाले कर के पूरे या किसी भाग से, ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से छूट दे सकती है।
(2) जहाँ सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो वह परिषद की अनुशंसाओं पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में उल्लिखित असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में, किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों पर कर के भुगतान से छूट दे सकती है, जिस पर कर देय है।
(3) यदि सरकार उपधारा (1) के तहत जारी किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के तहत जारी किसी आदेश के दायरे या प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या उचित समझे, तो वह उपधारा (1) के तहत अधिसूचना या उपधारा (2) के तहत आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना या आदेश में स्पष्टीकरण सम्मिलित कर सकती है, और ऐसा प्रत्येक स्पष्टीकरण इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह प्रथम ऐसी अधिसूचना या आदेश का हमेशा से हिस्सा रहा हो।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी वस्तु या सेवा या दोनों पर देय कर के पूर्ण या आंशिक भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई हो, तो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर वसूल नहीं करेगा।
(2) जहाँ सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो वह परिषद की अनुशंसाओं पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में उल्लिखित असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में, किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों पर कर के भुगतान से छूट दे सकती है, जिस पर कर देय है।
(3) यदि सरकार उपधारा (1) के तहत जारी किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के तहत जारी किसी आदेश के दायरे या प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या उचित समझे, तो वह उपधारा (1) के तहत अधिसूचना या उपधारा (2) के तहत आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना या आदेश में स्पष्टीकरण सम्मिलित कर सकती है, और ऐसा प्रत्येक स्पष्टीकरण इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह प्रथम ऐसी अधिसूचना या आदेश का हमेशा से हिस्सा रहा हो।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी वस्तु या सेवा या दोनों पर देय कर के पूर्ण या आंशिक भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई हो, तो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर वसूल नहीं करेगा।
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