CGST Act 5अध्याय II · Administration
धारा 5 · अधिकारियों की शक्तियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड द्वारा लगाई गई ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, केंद्रीय कर अधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त या आरोपित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है।
(2) केंद्रीय कर अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य केंद्रीय कर अधिकारी को प्रदत्त या आरोपित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, जो उसके अधीनस्थ है।
(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो वह इस संबंध में निर्दिष्ट करे, अपनी शक्तियों को अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है।
(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, अपीलीय प्राधिकारी केंद्रीय कर के किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त या आरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा।
(2) केंद्रीय कर अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य केंद्रीय कर अधिकारी को प्रदत्त या आरोपित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, जो उसके अधीनस्थ है।
(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो वह इस संबंध में निर्दिष्ट करे, अपनी शक्तियों को अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है।
(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, अपीलीय प्राधिकारी केंद्रीय कर के किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त या आरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा।
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