CGST Act 102अध्याय XVII · Advance Ruling
धारा 102 · अग्रिम निर्णय का संशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण 1 [या राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण] धारा 98 या धारा 101 1 [या धारा 101C, क्रमशः] के तहत पारित किसी भी आदेश में संशोधन कर सकता है ताकि अभिलेख में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी भी त्रुटि को सुधारा जा सके, यदि ऐसी त्रुटि प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण 1 [या राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण] द्वारा स्वयं देखी जाती है, या संबंधित अधिकारी, क्षेत्राधिकार अधिकारी, आवेदक 2 [, अपीलकर्ता, प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण] द्वारा आदेश की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर उसके संज्ञान में लाई जाती है।
बशर्ते कि कर देयता में वृद्धि या स्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि में कमी लाने वाला कोई भी सुधार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।
बशर्ते कि कर देयता में वृद्धि या स्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि में कमी लाने वाला कोई भी सुधार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
