CGST Act 7अध्याय III · Levy and Collection of Tax
धारा 7 · आपूर्ति की गुंजाइश।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "आपूर्ति" अभिव्यक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं---
(क) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सभी रूप जैसे बिक्री, हस्तांतरण, अदला-बदली, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान जो किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिफल के बदले किए गए हों या किए जाने के लिए सहमत हों;
1 [(एए) किसी व्यक्ति द्वारा, जो व्यक्ति नहीं है, अपने सदस्यों या घटकों के साथ या इसके विपरीत, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई गतिविधियाँ या लेन-देन।
स्पष्टीकरण। ---इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में निहित किसी भी बात के बावजूद, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो अलग-अलग व्यक्ति माना जाएगा और उनके बीच गतिविधियों या लेन-देन की आपूर्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होती हुई मानी जाएगी;]
(ख) प्रतिफल के बदले सेवाओं का आयात, चाहे वह व्यवसाय के दौरान हो या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हो; 2 [और]
(ग) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट गतिविधियाँ, जो बिना किसी प्रतिफल के की गई हों या करने के लिए सहमत हुई हों; 3 ***
4 * * * * *
2 [(1ए) जहां कुछ गतिविधियां या लेनदेन उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति का गठन करते हैं, तो उन्हें अनुसूची II में संदर्भित वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।]
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ---
(क) अनुसूची III में निर्दिष्ट गतिविधियाँ या लेन-देन; या
(ख) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरणों के रूप में किए गए ऐसे कार्य या लेनदेन, जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
इसे न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।
(3) उपधारा (1), (1ए) और (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर अधिसूचना द्वारा उन लेन-देनों को निर्दिष्ट कर सकती है जिन्हें माना जाएगा---
(क) वस्तुओं की आपूर्ति, सेवाओं की आपूर्ति नहीं; या
(ख) सेवाओं की आपूर्ति, न कि वस्तुओं की आपूर्ति।
(क) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सभी रूप जैसे बिक्री, हस्तांतरण, अदला-बदली, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान जो किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिफल के बदले किए गए हों या किए जाने के लिए सहमत हों;
1 [(एए) किसी व्यक्ति द्वारा, जो व्यक्ति नहीं है, अपने सदस्यों या घटकों के साथ या इसके विपरीत, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई गतिविधियाँ या लेन-देन।
स्पष्टीकरण। ---इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में निहित किसी भी बात के बावजूद, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो अलग-अलग व्यक्ति माना जाएगा और उनके बीच गतिविधियों या लेन-देन की आपूर्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होती हुई मानी जाएगी;]
(ख) प्रतिफल के बदले सेवाओं का आयात, चाहे वह व्यवसाय के दौरान हो या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हो; 2 [और]
(ग) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट गतिविधियाँ, जो बिना किसी प्रतिफल के की गई हों या करने के लिए सहमत हुई हों; 3 ***
4 * * * * *
2 [(1ए) जहां कुछ गतिविधियां या लेनदेन उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति का गठन करते हैं, तो उन्हें अनुसूची II में संदर्भित वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।]
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ---
(क) अनुसूची III में निर्दिष्ट गतिविधियाँ या लेन-देन; या
(ख) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरणों के रूप में किए गए ऐसे कार्य या लेनदेन, जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
इसे न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।
(3) उपधारा (1), (1ए) और (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद की अनुशंसाओं पर अधिसूचना द्वारा उन लेन-देनों को निर्दिष्ट कर सकती है जिन्हें माना जाएगा---
(क) वस्तुओं की आपूर्ति, सेवाओं की आपूर्ति नहीं; या
(ख) सेवाओं की आपूर्ति, न कि वस्तुओं की आपूर्ति।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
