CGST Act 95अध्याय XVII · Advance Ruling
धारा 95 · परिभाषाएँ।
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इस अध्याय में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,---
(क) "अग्रिम निर्णय" से तात्पर्य प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण 1 [या राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण] द्वारा आवेदक को धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 1 [या धारा 101सी] की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामलों या प्रश्नों पर, आवेदक द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में दिया गया निर्णय है;
(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से तात्पर्य धारा 99 में निर्दिष्ट अग्रिम निर्णय हेतु अपीलीय प्राधिकारी से है;
(ग) "आवेदक" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकरण प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से है;
(घ) "आवेदन" से तात्पर्य धारा 97 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण को किए गए आवेदन से है;
(ई) "प्राधिकरण" से तात्पर्य धारा 96 में निर्दिष्ट अग्रिम निर्णय प्राधिकरण से है।
1 [(एफ) "राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण" से तात्पर्य धारा 101ए में निर्दिष्ट अग्रिम निर्णय के लिए राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण से है।]
(क) "अग्रिम निर्णय" से तात्पर्य प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण 1 [या राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण] द्वारा आवेदक को धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 1 [या धारा 101सी] की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामलों या प्रश्नों पर, आवेदक द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में दिया गया निर्णय है;
(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से तात्पर्य धारा 99 में निर्दिष्ट अग्रिम निर्णय हेतु अपीलीय प्राधिकारी से है;
(ग) "आवेदक" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकरण प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से है;
(घ) "आवेदन" से तात्पर्य धारा 97 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण को किए गए आवेदन से है;
(ई) "प्राधिकरण" से तात्पर्य धारा 96 में निर्दिष्ट अग्रिम निर्णय प्राधिकरण से है।
1 [(एफ) "राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण" से तात्पर्य धारा 101ए में निर्दिष्ट अग्रिम निर्णय के लिए राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण से है।]
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