CGST Act 73अध्याय XV · Demands and Recovery
धारा 73 · वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर का निर्धारण, जो भुगतान नहीं किया गया हो, कम भुगतान किया गया हो, गलत तरीके से वापस किया गया हो, या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया हो या उपयोग किया गया हो, धोखाधड़ी या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के अलावा किसी अन्य कारण से।
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73. कर 1 का निर्धारण [, वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित,] जो भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलत तरीके से वापस किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या धोखाधड़ी या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छुपाने के अलावा किसी अन्य कारण से उपयोग किया गया है। --- (1) यदि उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई कर अदा नहीं किया गया है, कम अदा किया गया है, या गलत तरीके से वापस किया गया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या उपयोग किया गया है, धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान देने या कर से बचने के लिए तथ्यों को छुपाने के अलावा किसी अन्य कारण से, तो वह उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिस पर कर देय है और जिसका भुगतान नहीं किया गया है या कम अदा किया गया है, या जिसे गलत तरीके से वापसी की गई है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने के लिए कहेगा कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान धारा 50 के तहत देय ब्याज और इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने सहित क्यों नहीं करना चाहिए।
(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के तहत नोटिस उपधारा (10) में आदेश जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा से कम से कम तीन महीने पहले जारी करेगा।
(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया है, वहां उचित अधिकारी कर के लिए प्रभार्य व्यक्ति को एक विवरण तामील कर सकता है, जिसमें उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों के अलावा अन्य अवधियों के लिए भुगतान न किए गए, कम भुगतान किए गए, गलत तरीके से वापस किए गए या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया या उपयोग किया गया विवरण शामिल हो।
(4) ऐसे विवरण की तामील को उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर नोटिस की तामील माना जाएगा, बशर्ते कि उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली कर अवधियों के अलावा अन्य कर अवधियों के लिए जिन आधारों पर भरोसा किया गया है, वे वही हों जो पिछले नोटिस में उल्लिखित हैं।
(5) कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उपधारा (1) के तहत नोटिस की तामील से पहले या, जैसा भी मामला हो, उपधारा (3) के तहत विवरण की तामील से पहले, धारा 50 के तहत देय ब्याज सहित कर की राशि का भुगतान स्वयं द्वारा निर्धारित कर या उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर कर सकता है और उचित अधिकारी को ऐसे भुगतान की लिखित सूचना दे सकता है।
(6) उचित अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, भुगतान किए गए कर या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत देय किसी दंड के संबंध में उप-धारा (1) के तहत कोई नोटिस या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (3) के तहत विवरण जारी नहीं करेगा।
(7) जहाँ उचित अधिकारी की राय हो कि उपधारा (5) के अंतर्गत भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम है, तो वह ऐसी राशि के संबंध में उपधारा (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार नोटिस जारी करने की कार्यवाही करेगा जो वास्तव में देय राशि से कम है।
(8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के तहत कर के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति कारण बताओ नोटिस जारी होने के तीस दिनों के भीतर धारा 50 के तहत देय ब्याज सहित उक्त कर का भुगतान कर देता है, तो कोई जुर्माना देय नहीं होगा और उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।
(9) उचित अधिकारी, कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, कर, ब्याज और कर के दस प्रतिशत या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, के बराबर जुर्माना की राशि निर्धारित करेगा और आदेश जारी करेगा।
(10) उचित अधिकारी उप-धारा (9) के तहत आदेश उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष के भीतर जारी करेगा, जिससे कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है।
(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (9) के तहत जुर्माना देय होगा, यदि स्व-निर्धारित कर की कोई राशि या कर के रूप में एकत्रित कोई राशि ऐसे कर के भुगतान की नियत तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं की गई हो।
1 [(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे।]
(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के तहत नोटिस उपधारा (10) में आदेश जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा से कम से कम तीन महीने पहले जारी करेगा।
(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया है, वहां उचित अधिकारी कर के लिए प्रभार्य व्यक्ति को एक विवरण तामील कर सकता है, जिसमें उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों के अलावा अन्य अवधियों के लिए भुगतान न किए गए, कम भुगतान किए गए, गलत तरीके से वापस किए गए या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया या उपयोग किया गया विवरण शामिल हो।
(4) ऐसे विवरण की तामील को उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर नोटिस की तामील माना जाएगा, बशर्ते कि उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली कर अवधियों के अलावा अन्य कर अवधियों के लिए जिन आधारों पर भरोसा किया गया है, वे वही हों जो पिछले नोटिस में उल्लिखित हैं।
(5) कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उपधारा (1) के तहत नोटिस की तामील से पहले या, जैसा भी मामला हो, उपधारा (3) के तहत विवरण की तामील से पहले, धारा 50 के तहत देय ब्याज सहित कर की राशि का भुगतान स्वयं द्वारा निर्धारित कर या उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर कर सकता है और उचित अधिकारी को ऐसे भुगतान की लिखित सूचना दे सकता है।
(6) उचित अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, भुगतान किए गए कर या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत देय किसी दंड के संबंध में उप-धारा (1) के तहत कोई नोटिस या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (3) के तहत विवरण जारी नहीं करेगा।
(7) जहाँ उचित अधिकारी की राय हो कि उपधारा (5) के अंतर्गत भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम है, तो वह ऐसी राशि के संबंध में उपधारा (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार नोटिस जारी करने की कार्यवाही करेगा जो वास्तव में देय राशि से कम है।
(8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के तहत कर के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति कारण बताओ नोटिस जारी होने के तीस दिनों के भीतर धारा 50 के तहत देय ब्याज सहित उक्त कर का भुगतान कर देता है, तो कोई जुर्माना देय नहीं होगा और उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।
(9) उचित अधिकारी, कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, कर, ब्याज और कर के दस प्रतिशत या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, के बराबर जुर्माना की राशि निर्धारित करेगा और आदेश जारी करेगा।
(10) उचित अधिकारी उप-धारा (9) के तहत आदेश उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष के भीतर जारी करेगा, जिससे कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है।
(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (9) के तहत जुर्माना देय होगा, यदि स्व-निर्धारित कर की कोई राशि या कर के रूप में एकत्रित कोई राशि ऐसे कर के भुगतान की नियत तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं की गई हो।
1 [(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे।]
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