CGST Act 149अध्याय XXI · Miscellaneous
धारा 149 · वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन रेटिंग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के उसके रिकॉर्ड के आधार पर वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन रेटिंग स्कोर दिया जा सकता है।
(2) वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन रेटिंग स्कोर ऐसे मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन रेटिंग स्कोर को समय-समय पर अपडेट किया जा सकता है और पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकता है तथा इसे निर्धारित तरीके से सार्वजनिक डोमेन में भी रखा जा सकता है।
(2) वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन रेटिंग स्कोर ऐसे मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन रेटिंग स्कोर को समय-समय पर अपडेट किया जा सकता है और पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकता है तथा इसे निर्धारित तरीके से सार्वजनिक डोमेन में भी रखा जा सकता है।
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