CGST Act 70अध्याय XIV · Inspection, Search, Seizure and Arrest
धारा 70 · साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को तलब करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को, जिसकी उपस्थिति वह साक्ष्य देने या किसी जांच में कोई दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी प्रकार से बुलाने का अधिकार होगा, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के तहत सिविल न्यायालय के मामले में प्रदान किया गया है।
1 [(1ए) उपधारा (1) के अधीन बुलाए गए सभी व्यक्ति स्वयं या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, जैसा कि अधिकारी निर्देश दे सकता है, और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति जांच के दौरान सत्य बताएगा या बयान देगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें प्रस्तुत करेगा जो आवश्यक हों।]
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जाँच को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में "न्यायिक कार्यवाही" माना जाएगा।
1 [(1ए) उपधारा (1) के अधीन बुलाए गए सभी व्यक्ति स्वयं या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, जैसा कि अधिकारी निर्देश दे सकता है, और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति जांच के दौरान सत्य बताएगा या बयान देगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें प्रस्तुत करेगा जो आवश्यक हों।]
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जाँच को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में "न्यायिक कार्यवाही" माना जाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
