CGST Act 44अध्याय IX · Returns
धारा 44 · वार्षिक प्रतिफल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [44. वार्षिक विवरणिका. --- 2 [ (1) ] प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अंतर्गत कर भुगतान करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को छोड़कर, एक वार्षिक विवरणिका प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत विवरणिका में घोषित आपूर्तियों के मूल्य का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलान करने वाला एक स्व-प्रमाणित मिलान विवरण शामिल हो सकता है, ऐसे समय में, ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि आयुक्त, परिषद की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, पंजीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अंतर्गत वार्षिक विवरण दाखिल करने से छूट दे सकता है:
इसके अलावा, इस धारा में निहित कोई भी बात केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थानीय प्राधिकरण पर लागू नहीं होगी, जिनके लेखा-पुस्तकों का लेखा-जोखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या किसी भी कानून के तहत स्थानीय प्राधिकरणों के लेखा-जोखा का लेखा-जोखा करने के लिए नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है।
3 [(2) किसी पंजीकृत व्यक्ति को उक्त वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:
बशर्ते कि सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, और उसमें निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उक्त वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।
बशर्ते कि आयुक्त, परिषद की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, पंजीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अंतर्गत वार्षिक विवरण दाखिल करने से छूट दे सकता है:
इसके अलावा, इस धारा में निहित कोई भी बात केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थानीय प्राधिकरण पर लागू नहीं होगी, जिनके लेखा-पुस्तकों का लेखा-जोखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या किसी भी कानून के तहत स्थानीय प्राधिकरणों के लेखा-जोखा का लेखा-जोखा करने के लिए नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है।
3 [(2) किसी पंजीकृत व्यक्ति को उक्त वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:
बशर्ते कि सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, और उसमें निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उक्त वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।
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