CGST Act 162अध्याय XXI · Miscellaneous
धारा 162 · दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 117 और 118 में दिए गए प्रावधानों के अलावा, इस अधिनियम के तहत किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार करने या निर्णय लेने का अधिकार किसी भी दीवानी न्यायालय के पास नहीं होगा।
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