CGST Act 83अध्याय XV · Demands and Recovery
धारा 83 · कुछ मामलों में राजस्व की रक्षा के लिए अस्थायी कुर्की।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1) जहां अध्याय XII, अध्याय XIV या अध्याय XV के तहत किसी कार्यवाही के प्रारंभ होने के बाद, आयुक्त की राय हो कि सरकारी राजस्व के हित की रक्षा के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, कर योग्य व्यक्ति या धारा 122 की उपधारा (1A) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित किसी संपत्ति, जिसमें बैंक खाता भी शामिल है, को अस्थायी रूप से ऐसे तरीके से कुर्क कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]
(2) उपधारा (1) के तहत जारी किए गए आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसा प्रत्येक अनंतिम कुर्की का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
(2) उपधारा (1) के तहत जारी किए गए आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसा प्रत्येक अनंतिम कुर्की का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
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