CGST Act 41अध्याय IX · Returns
धारा 41 · इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 41. इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना। --- (1) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, अपने रिटर्न में स्व-मूल्यांकित पात्र इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होगा और ऐसी राशि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी।
(2) किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्तियों के संबंध में, जिन पर देय कर आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, इनपुट कर का जो क्रेडिट लिया गया है, उसे उक्त व्यक्ति द्वारा लागू ब्याज सहित, निर्धारित तरीके से वापस लिया जाएगा।
बशर्ते कि जहां उक्त आपूर्तिकर्ता उपर्युक्त आपूर्तियों के संबंध में देय कर का भुगतान करता है, वहां उक्त पंजीकृत व्यक्ति अपने द्वारा उलट दी गई क्रेडिट राशि को निर्धारित तरीके से पुनः प्राप्त कर सकता है।]
(2) किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्तियों के संबंध में, जिन पर देय कर आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, इनपुट कर का जो क्रेडिट लिया गया है, उसे उक्त व्यक्ति द्वारा लागू ब्याज सहित, निर्धारित तरीके से वापस लिया जाएगा।
बशर्ते कि जहां उक्त आपूर्तिकर्ता उपर्युक्त आपूर्तियों के संबंध में देय कर का भुगतान करता है, वहां उक्त पंजीकृत व्यक्ति अपने द्वारा उलट दी गई क्रेडिट राशि को निर्धारित तरीके से पुनः प्राप्त कर सकता है।]
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