CGST Act 74अध्याय XV · Demands and Recovery
धारा 74 · वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर का निर्धारण, जो धोखाधड़ी या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के कारण भुगतान नहीं किया गया हो, कम भुगतान किया गया हो, गलत तरीके से वापस किया गया हो या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया हो या उपयोग किया गया हो।
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74. कर का निर्धारण 1 [वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित,] जो अदा नहीं किया गया है, कम अदा किया गया है, गलत तरीके से वापस किया गया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छुपाने के कारण उपयोग किया गया है। --- (1) जहां उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई कर अदा नहीं किया गया है, कम अदा किया गया है, गलत तरीके से वापस किया गया है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छुपाने के कारण गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिस पर कर देय है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है, या कम अदा किया गया है, या जिसे गलत तरीके से वापसी की गई है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है या उपयोग किया है, उससे कारण बताने के लिए कहेगा कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान धारा 50 के तहत देय ब्याज सहित और नोटिस में निर्दिष्ट कर के बराबर जुर्माना क्यों नहीं करना चाहिए।
(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के तहत नोटिस उपधारा (10) में आदेश जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा से कम से कम छह महीने पहले जारी करेगा।
(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया है, वहां उचित अधिकारी कर के लिए प्रभार्य व्यक्ति को एक विवरण तामील कर सकता है, जिसमें उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों के अलावा अन्य अवधियों के लिए भुगतान न किए गए, कम भुगतान किए गए, गलत तरीके से वापस किए गए या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया या उपयोग किया गया विवरण शामिल हो।
(4) उपधारा (3) के तहत विवरण की तामील धारा 73 की उपधारा (1) के तहत नोटिस की तामील मानी जाएगी, बशर्ते कि उक्त विवरण में जिन आधारों पर भरोसा किया गया है, धोखाधड़ी, या कर से बचने के लिए जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छुपाने के आधार को छोड़कर, उपधारा ( 1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों के अलावा अन्य अवधियों के लिए, वे वही हों जो पिछली नोटिस में उल्लिखित हैं।
(5) कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उपधारा (1) के तहत नोटिस की तामील से पहले, धारा 50 के तहत देय ब्याज और ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत के बराबर जुर्माना सहित कर की राशि का भुगतान स्वयं द्वारा निर्धारित कर या उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर कर के साथ कर का भुगतान कर सकता है और उचित अधिकारी को ऐसे भुगतान की लिखित सूचना दे सकता है।
(6) उचित अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार भुगतान किए गए कर या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत देय किसी भी दंड के संबंध में उप-धारा (1) के तहत कोई नोटिस जारी नहीं करेगा।
(7) जहाँ उचित अधिकारी की राय हो कि उपधारा (5) के अंतर्गत भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम है, तो वह ऐसी राशि के संबंध में उपधारा (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार नोटिस जारी करने की कार्यवाही करेगा जो वास्तव में देय राशि से कम है।
(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति उक्त कर, धारा 50 के अधीन देय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य जुर्माने सहित, नोटिस जारी होने के तीस दिनों के भीतर अदा कर देता है, तो उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।
(9) उचित अधिकारी, कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और जुर्माने की राशि निर्धारित करेगा और आदेश जारी करेगा।
(10) उचित अधिकारी उप-धारा (9) के तहत आदेश उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर जारी करेगा, जिससे कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है।
(11) जहां उपधारा (9) के तहत जारी आदेश की तामील किया गया कोई व्यक्ति आदेश की सूचना मिलने के तीस दिनों के भीतर धारा 50 के तहत देय ब्याज सहित कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के बराबर जुर्माना अदा कर देता है, तो उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।
1 [(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे।]
स्पष्टीकरण 1.--- धारा 73 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,---
(i) "उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही" अभिव्यक्ति में धारा 132 के तहत कार्यवाही शामिल नहीं होगी;
(ii) जहां एक ही कार्यवाही के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाता है, और मुख्य व्यक्ति के खिलाफ धारा 73 या धारा 74 के तहत ऐसी कार्यवाही समाप्त हो चुकी है, तो धारा 122 और 125 के तहत जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।
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(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के तहत नोटिस उपधारा (10) में आदेश जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा से कम से कम छह महीने पहले जारी करेगा।
(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया है, वहां उचित अधिकारी कर के लिए प्रभार्य व्यक्ति को एक विवरण तामील कर सकता है, जिसमें उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों के अलावा अन्य अवधियों के लिए भुगतान न किए गए, कम भुगतान किए गए, गलत तरीके से वापस किए गए या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया या उपयोग किया गया विवरण शामिल हो।
(4) उपधारा (3) के तहत विवरण की तामील धारा 73 की उपधारा (1) के तहत नोटिस की तामील मानी जाएगी, बशर्ते कि उक्त विवरण में जिन आधारों पर भरोसा किया गया है, धोखाधड़ी, या कर से बचने के लिए जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छुपाने के आधार को छोड़कर, उपधारा ( 1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों के अलावा अन्य अवधियों के लिए, वे वही हों जो पिछली नोटिस में उल्लिखित हैं।
(5) कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उपधारा (1) के तहत नोटिस की तामील से पहले, धारा 50 के तहत देय ब्याज और ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत के बराबर जुर्माना सहित कर की राशि का भुगतान स्वयं द्वारा निर्धारित कर या उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर कर के साथ कर का भुगतान कर सकता है और उचित अधिकारी को ऐसे भुगतान की लिखित सूचना दे सकता है।
(6) उचित अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार भुगतान किए गए कर या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत देय किसी भी दंड के संबंध में उप-धारा (1) के तहत कोई नोटिस जारी नहीं करेगा।
(7) जहाँ उचित अधिकारी की राय हो कि उपधारा (5) के अंतर्गत भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम है, तो वह ऐसी राशि के संबंध में उपधारा (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार नोटिस जारी करने की कार्यवाही करेगा जो वास्तव में देय राशि से कम है।
(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति उक्त कर, धारा 50 के अधीन देय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य जुर्माने सहित, नोटिस जारी होने के तीस दिनों के भीतर अदा कर देता है, तो उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।
(9) उचित अधिकारी, कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और जुर्माने की राशि निर्धारित करेगा और आदेश जारी करेगा।
(10) उचित अधिकारी उप-धारा (9) के तहत आदेश उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर जारी करेगा, जिससे कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है।
(11) जहां उपधारा (9) के तहत जारी आदेश की तामील किया गया कोई व्यक्ति आदेश की सूचना मिलने के तीस दिनों के भीतर धारा 50 के तहत देय ब्याज सहित कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के बराबर जुर्माना अदा कर देता है, तो उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।
1 [(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे।]
स्पष्टीकरण 1.--- धारा 73 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,---
(i) "उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही" अभिव्यक्ति में धारा 132 के तहत कार्यवाही शामिल नहीं होगी;
(ii) जहां एक ही कार्यवाही के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाता है, और मुख्य व्यक्ति के खिलाफ धारा 73 या धारा 74 के तहत ऐसी कार्यवाही समाप्त हो चुकी है, तो धारा 122 और 125 के तहत जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।
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