CGST Act 152अध्याय XXI · Miscellaneous
धारा 152 · सूचना के प्रकटीकरण पर रोक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए किसी मामले के संबंध में दी गई कोई भी सूचना, संबंधित व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की पूर्व लिखित सहमति के बिना, इस प्रकार प्रकाशित नहीं की जाएगी जिससे ऐसी सूचनाओं को किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित के रूप में पहचाना जा सके और ऐसी कोई भी सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए [संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना] उपयोग नहीं की जाएगी।
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(3) इस धारा की कोई बात कर योग्य व्यक्तियों के किसी वर्ग या लेन-देन के किसी वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगी, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना प्रकाशित करना जनहित में वांछनीय हो।
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(3) इस धारा की कोई बात कर योग्य व्यक्तियों के किसी वर्ग या लेन-देन के किसी वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगी, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना प्रकाशित करना जनहित में वांछनीय हो।
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