UP Police Regs 98अध्याय 9 · Village Police
धारा 98 · पैरा-95. चौकीदार द्वारा पुलिस प्रपत्र संख्या 44 पर संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करना और चोरी गयी सम्पत्ति की सूची बनाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
ग्राम चौकीदारों को संज्ञेय अपराधों की लिखित रिपोर्ट करने और चोरी गई संपत्ति की सूची बनाने के लिये छपे हुये क्र० 44वें प्रारूप प्रदाय किये जाने चाहिये और उन्हें अनुदेशित किया जावे कि वे उस व्यक्ति किया जावे कि वे उस व्यक्ति को दे दें, जो उसे उपयोग करने के लिए मांगे और परिवाद द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जावे जो उसके भरे जाने और परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् वह उसे ले कर थाने में दे दे। ग्राम चौकीदारों को सदैव यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि परिवादियों को लिखित में रिपोर्ट करने को विवश न किया जावे। जब कभी कोई चौकीदार थाने में लिखित रिपोर्ट लाये, उसे परिवादी को चेक रसीद की दूसरी प्रति ले जाकर देना चाहिये।
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