UP Police Regs 181अध्याय 14 · Custody and Disposal of Property
धारा 181 · पैरा-172. निर्वसीयत मर रहे व्यक्ति की सम्पत्ति का निस्तारण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
आगरा प्रान्त में लावारिस मरे व्यक्तियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति, सन् 1861 के अधिनियम क्रमांक पांच की धारा 25 के अधीन दावी सम्पत्ति की तरह व्यवहृत नहीं की जावेगी, परन्तु गवर्नमेन्ट आर्डर की पुस्तक के अधीन व्यवहृत की जानी चाहिए। दोनों स्थितियों में इस प्रक्रम तक जहाँ तक लोक अभियोजक सम्पत्ति को प्राप्त व पंजीयित करता है और जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है, समान प्रक्रिया होती है। इसके बाद आगरा प्रान्त में, लोक अभियोजक अपने स्वयं की रिपोर्ट की और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट के मार्फत जिला न्यायाधीश को आदेश के लिये अग्रेषित करेगा। लावारिस सम्पत्ति के रख-रखाव और जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय को भेजने में किये गये सभी व्यय उस न्यायालय के द्वारा वसूल योग्य होंगे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
