UP Police Regs 271अध्याय 20 · Registration and Monitoring of Bad Characters
धारा 271 · पैरा-262. जाँच पर्ची 'अ' के प्राप्तकर्ता पुलिस अधिकारी के कर्तव्य
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जांच पर्ची-क (पैरा 258) प्राप्त करने वाला पुलिस अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए पग उठायेगा कि क्या दुश्चरित्र व्यक्ति आ पहुँचा है, तब वह तत्क्षण जांच पर्ची में उसकी पूर्ति करेगा और उसे उस थाने को लौटा देगा जहाँ से वह प्राप्त हुई थी। यदि दुश्चरित्र व्यक्ति उसके मण्डलं में बना रहे, वह उसकी उसी प्रकार निगरानी करवायेगा मानों वह उसके ही मण्डल का दुश्चरित्र हो। यदि उसके बारे में महत्व की कोई बात उसके ठहरने के बीच विदित हो तो वह उसकी तत्क्षण
सूचना मूल थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजेगा। वह जांच पर्ची-क को इस प्रत्याशा में विलम्बित नहीं करेगा कि दुश्चरित्र अपने घर लौट जाये।
सूचना मूल थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजेगा। वह जांच पर्ची-क को इस प्रत्याशा में विलम्बित नहीं करेगा कि दुश्चरित्र अपने घर लौट जाये।
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