UP Police Regs 52अध्याय 5 · Sub-Inspectors and Subordinate Officers of the Civil Police
धारा 52 · पैरा-49. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी
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"पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी" पद की परिभाषा के लिये धारा 2 (ण) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 देखिये। इस धारा के आशयों के लिये, स्थानीय सरकार ने पढ़े-लिखे हाजिर जेष्ठ कान्सटेबिल को थाने का प्रभार ग्रहण करने के लिये सशक्त कर दिया है, जब कान्सटेबिल की पंक्ति से ऊपर का कोई अधिकारी थाने में हाजिर न हो, परन्तु वह अन्वेषण नहीं कर सकेगा।
थानेदारों के कर्तव्यों के प्रभार का लेना न देना जनरल डायरी में अभिलिखित किया जायेगा, प्रविष्टि दोनों अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।
जब किसी थाने का अस्थायी भारसाधक अधिकारी प्रधान कान्सटेबिल ही, अत्यधिक तत्कालिक दशा के सिवाय उसे धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग नही करना चाहिये।
थानेदारों के कर्तव्यों के प्रभार का लेना न देना जनरल डायरी में अभिलिखित किया जायेगा, प्रविष्टि दोनों अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।
जब किसी थाने का अस्थायी भारसाधक अधिकारी प्रधान कान्सटेबिल ही, अत्यधिक तत्कालिक दशा के सिवाय उसे धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग नही करना चाहिये।
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