UP Police Regs 58अध्याय 5 · Sub-Inspectors and Subordinate Officers of the Civil Police
धारा 58 · पैरा-55. थाने का हेड मोहर्रिर (प्रधान आरक्षी लेखक)
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
थाने का लेखक (मुहर्रिर), प्रधान कांस्टेबिल पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकार्ड कीपर और लेखपाल होता है। उसके निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं:-
(1) जनरल डायरी और अपराधों की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखना (पैरा 294 से 296 और 98, 99 तथा 102 देखिये)।
(2) अंग्रेजी हिन्दी में रोकड़ (पुलिस प्रारूप क्र० 224) और दूसरी लेखा पुस्तकें बनाये रखने तथा खाने में होने वाले सभी सरकारी धन और मूल्यवान सम्पत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये भारसाधक अधिकारी के साथ-साथ उत्तरदायी होना।
(3) हर प्रातः भारसाधक अधिकारी के ध्यान में निष्पादन के लिये लम्बित प्रत्येक आदेश को, लाना।
(4) जब वे नियतकालिक परिदर्शन करें, ग्राम चौकीदारों की उपस्थिति की उनके बोर्डों पर अभिलिखित करना और उनकी पुस्तकों में प्रविष्टियाँ करना जब प्रविष्टियाँ अपेक्षित हों।
(5) कान्सटेबिलों को पुलिस गजट और क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स गजट की अधिसूचनाओं और ऐसे अन्य कागजों को जिन्हें भारसाधक अधिकारी चुने, जोर-जोर से पढ़ कर सुनाना।
(6) विवरणों, वेतन पत्रक और वेतन संक्षेप संकलित करना, रजिस्टर तैयार करना और अन्य लिपिकीय काम करना जो उसे भारसाधक अधिकारी द्वारा समनुदेशित किया जावे।
(7) सभी पुस्तकें और अभिलेख रखना।
(8) जहाँ द्वितीय अधिकारी न हो, सिवाय (4) के पैरा 51 में वर्णित कर्तव्यों का पालन करना।
(9) यदि ऐसा करने को अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कर दिया जावे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना।
(1) जनरल डायरी और अपराधों की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखना (पैरा 294 से 296 और 98, 99 तथा 102 देखिये)।
(2) अंग्रेजी हिन्दी में रोकड़ (पुलिस प्रारूप क्र० 224) और दूसरी लेखा पुस्तकें बनाये रखने तथा खाने में होने वाले सभी सरकारी धन और मूल्यवान सम्पत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये भारसाधक अधिकारी के साथ-साथ उत्तरदायी होना।
(3) हर प्रातः भारसाधक अधिकारी के ध्यान में निष्पादन के लिये लम्बित प्रत्येक आदेश को, लाना।
(4) जब वे नियतकालिक परिदर्शन करें, ग्राम चौकीदारों की उपस्थिति की उनके बोर्डों पर अभिलिखित करना और उनकी पुस्तकों में प्रविष्टियाँ करना जब प्रविष्टियाँ अपेक्षित हों।
(5) कान्सटेबिलों को पुलिस गजट और क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स गजट की अधिसूचनाओं और ऐसे अन्य कागजों को जिन्हें भारसाधक अधिकारी चुने, जोर-जोर से पढ़ कर सुनाना।
(6) विवरणों, वेतन पत्रक और वेतन संक्षेप संकलित करना, रजिस्टर तैयार करना और अन्य लिपिकीय काम करना जो उसे भारसाधक अधिकारी द्वारा समनुदेशित किया जावे।
(7) सभी पुस्तकें और अभिलेख रखना।
(8) जहाँ द्वितीय अधिकारी न हो, सिवाय (4) के पैरा 51 में वर्णित कर्तव्यों का पालन करना।
(9) यदि ऐसा करने को अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कर दिया जावे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना।
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